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ambala coverage आदतन अपराधियों के खिलाफ एनएसए एक्ट के तहत आगे भी की जारी रहेगी कार्यवाही : डीजीपी

अम्बाला कवरेज @ चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। ऐसे आदतन अपराधी जो समाज के लिए खतरा हो सकते है तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर सकते है, के खिलाफ एनएसए एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसी कड़ी में रोहतक जिला में देर सांय एसपी हिमांशु गर्ग के नेतृत्व में आदतन अपराधी पर उपरोक्त वर्णित एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेजा गया। यह हरियाणा प्रदेश का पहला मामला है जब उपरोक्त वर्णित अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए किसी आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है ताकि हरियाणा में बड़े अपराधियों पर एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा रोहतक जिला में यह पहली कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से हरियाणा में अपराधियों को यह कड़ा संदेश दिया गया है कि वे अपराध छोड़ दें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें क्योंकि हरियाणा पुलिस अपराधियों को छोड़ेगी नही और आगे भी ऐसे आरोपियों के खिलाफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती रहेगी।रोहतक जिला के एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि रोहतक पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के तहत आरोपी का केस तैयार करके जिला मजिस्ट्रेट रोहतक को भेजा गया जिनके आदेशानुसार आरोपी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा (3)2 के तहत हिरासत में लेकर रोहतक जेल में बंद करवाया गया है। आरोपी पर रोहतक, झज्जर, गोहाना मे हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगरेप, जबरन वसूली, मारपीट, आपराधिक साजिश, अवैध हथियार रखने आदि के 12 मामले दर्ज हैं।ambala coverage आदतन अपराधियों के खिलाफ एनएसए एक्ट के तहत आगे भी की जारी रहेगी कार्यवाही : डीजीपी

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उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गद्दी खेड़ी निवासी आशीष पर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम दिया था जिस संदर्भ में थाना बहुअकबरपुर मे आरोपियो के खिलाफ़ मामला दर्ज किया गया। 8 मार्च 2022 को करीब 20 से 25 लड़के आशीष के घर पर आए व अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा मौके से 25 खोल/कारतूस बरामद किए गए थे। कथित आरोपी को पुलिस कार्रवाई के दौरान 11 अप्रैल 2023 को गिरफ़्तार किया गया था जो 1 सितंबर 2023 को उक्त मामलें में जमानत पर जेल से बाहर आया था।उन्होंने बताया कि आरोपी 2011 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है और निरंतर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। वह अन्य युवकों को भी अपराध जगत में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। आरोपी हथियारों सहित सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर दहशत फैला रहा था। राज्य के लिए ऐसा आरोपी ख़तरा हो सकता है जिसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए 11 जनवरी वीरवार को देर सांय आरोपी को एनएसए एक्ट 1980 के तहत हिरासत में लेकर जेल में बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी रोहतक पुलिस द्वारा समाज के लिए ख़तरा बने अपराधियों के खिलाफ एनएसए एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।ambala coverage आदतन अपराधियों के खिलाफ एनएसए एक्ट के तहत आगे भी की जारी रहेगी कार्यवाही : डीजीपी

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Author: Ambala Coverage

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