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ambala coverage news अम्बाला सदर (कैंट)  नगर परिषद की  ताज़ा  वार्डबंदी की फाइनल  नोटिफिकेशन प्रकाशित 

चंडीगढ़ —गत 5 दिसम्बर 2024 को हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं  सचिव, विकास गुप्ता, आई.ए.एस. के हस्ताक्षर से  जारी एक गजट नोटिफिकेशन मार्फ़त प्रदेश के उर्जा, परिवहन और श्रम विभागों के   कैबिनेट मंत्री मंत्री अनिल विज के गृहक्षेत्र की नगर   निकाय  अर्थात अम्बाला सदर (कैंट) नगर परिषद के सभी 32 वार्डों  के   परिसीमन, जिसे आम भाषा में वार्डबंदी कहा जाता है, की फाइनल अधिसूचना  प्रकाशित कर  दी  गई है.   इसी बीच शहर निवासी  हाई कोर्ट के एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ( 9416887788)  ने बताया कि गत वर्ष  28 नवम्बर 2023 को अम्बाला सदर नगर परिषद  के सभी 32 निर्धारित वार्डो की प्राथमिक नोटिफिकेशन प्रकाशित की गई  थी जिसे फाइनल होने में एक वर्ष से ऊपर का समय लग गया है. उससे पूर्व सर्वप्रथम 31 दिसम्बर 2020 को और फिर 3 मार्च 2023 को अम्बाला सदर न.प. की तब निर्धारित  31-31
वार्डों की वार्डबंदी की फाइनल नोटिफिकेशन भी प्रकाशित हुई थी जो हालांकि किसी न किसी कारण से सिरे नहीं चढ़ पाई थी. इस प्रकार 11 सितम्बर, 2019 को तत्कालीन संयुक्त अम्बाला नगर निगम से बाहर निकालकर अम्बाला सदर न.प. के पुनर्गठन के बाद अब इसकी तीसरी बार वार्डबंदी फाइनल हुई  है जो इस बार हालांकि 32 वार्डो की है.
बहरहाल, ताज़ा प्रकाशित फाइनल   नोटिफिकेशन हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम 10 में प्रकाशित की गई  है जिसके बाद  अब आगामी कुछ दिनों या सप्ताह  में  निर्धारित   प्रक्रिया द्वारा अम्बाला   सदर  नगर परिषद  के कुल  32 वार्डो में से कौन कौन से वार्ड महिलाओं, अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग ( ब्लाक ए और ब्लाक बी)  के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे और कौन से अनारक्षित होंगे, उनका निर्धारण किया जाएगा.
हेमंत ने आगे बताया कि  अंबाला सदर नगर परिषद की ताजा फाइनल वार्डबंदी के बाद हरियाणा  राज्य चुनाव आयोग द्वारा इसके आगामी  आम चुनाव करवाने की प्रक्रिया का प्रारंभ  अंबाला सदर नगर परिषद के सभी 32 वार्डों की मतदाता सूचियों के संशोधन से होगा जो आयोग के निर्देशन में 1 अक्टूबर 2024 या संभवतः 1 जनवरी 2025 की  योग्यता तिथि के आधार पर संशोधित की जाएगी. उन्होंने  बताया कि  भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ ) द्वारा  प्रदेश  के सभी 22 ज़िलों में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की प्रकाशित  मतदाता सूचियों  के अनुसार   अम्बाला कैंट विधानसभा सीट में 12 सितम्बर 2024 को मतदाताओ की कुल संख्या 2 लाख 7 हजार 146 थी जिस आधार पर दो माह पूर्व 5 अक्टूबर को अम्बाला कैंट वि.स. सीट पर आम चुनाव भी कराया गया था.  हेमंत ने यह भी   बताया कि   हरियाणा  राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश की नगर निकायों के चुनावो के  लिए अलग से मतदाता सूचियाँ नहीं बनायी जाती  है बल्कि  सम्बंधित ज़िले के डी.सी. (उपायुक्त) के माध्यम से  भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा हलके स्तर  पर तैयार की गयी मतदाता सूचियों में शामिल वोटरों के नामो को  ही सम्बंधित नगर  निकाय के निर्धारित  वार्डो में बाँट दिया जाता है, हेमंत ने बताया कि हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, 1973, जो प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं  और नगर परिषदों पर लागू होता है,  में वर्ष 2019 में किये गए  कानूनी संशोधन द्वारा   नगर परिषद/पालिका के अध्यक्ष/प्रधान पद का चुनाव  स्थानीय मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर करने का प्रावधान है. इसका  अर्थ यह है कि अम्बाला कैंट नगर परिषद के अंतर्गत पंजीकृत हर मतदाता को दो वोट डालने होंगे — एक अपने सम्बंधित वार्ड प्रतिनिधि अर्थात न.प.सदस्य (जिसे आम भाषा में पार्षद कहते है हालांकि यह शब्द नगरपालिका कानून में नहीं है) के लिए  और दूसरा न.प. के अध्यक्ष को चुनने के लिए. ऐसी संभावना है कि इस बार अम्बाला सदर नगर परिषद के अध्यक्ष का पद अनारक्षित होगा  क्योंकि पुनर्गठन के बाद यह इस नगर निकाय का पहला आम चुनाव है.
Ambala Coverage
Author: Ambala Coverage

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