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Haryana Today News : शम्भू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज, पढ़िए पूरी वजह

अंबाला कवरेज @ निखिल सोबती। किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के कारण करीब साल भर से बंद पड़े शम्भू बॉर्डर को खोलने को लेकर एक व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट में इस तरह के पहले ही मामले चल रहे हैं और अलग अलग लोगों द्वारा एक ही मामले में याचिका दाखिल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि याचिका दाखिल करने के पीछे लोगों में दिखावा होता है। बताया जाता है कि याचिका दाखिल करने वाला गौरव लूथरा पंजाब के जालंधर का रहने वाला है।

हम आपको बता दें कि इस जनहित याचिका में शंभू बॉर्डर समेत हाईवे को खोलने के लिए केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह हाईवे को अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है साथ ही ये नेशनल हाइवे एक्ट और BNS के तहत भी अपराध है। ऐसे में हाईवे को रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाइवे से हटाने के निर्देश जारी करे। वहीं किसान बार बार कह चुके है कि उन्होंने हाइवे जाम नहीं किया हुआ। सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने दे रही है और रास्ता हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है।

Ambala Coverage
Author: Ambala Coverage

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