अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला। संयुक्त आयुक्त नगर निगम अम्बाला द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.03.2025 को सहायक सफाई निरीक्षक राज कुमार व कार्यवाहक सफाई दरोगा रणजीत सिंह सहित नगर निगम, अम्बाला की टीम व प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की टीम निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिये चालान काटने हेतू बांसा वाला चौक के पास स्थित प्रीत ईन्ट्रपाईजिस की दुकान में पंहुची थी। इस दौरान पाया गया कि प्रीत ईन्टप्राईजिस द्वारा दुकान में भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक रखा गया है। जिसको लेकर नगर निगम की टीम ने दुकान मालिक को बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक रखना अपराध की श्रेणी में आता है व इस पर नगर निगम टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया गया था। जिसके उपरान्त प्रीत ईन्टप्राईजिस के मालिक द्वारा नगर निगम की टीम के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बदसलुकी गई थी। जिसके बारे में नगर निगम की टीम द्वारा इसकी सुचना संयुक्त आयुक्त को दी गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त आयुक्त द्वारा सरकारी कार्यो में बाधा डालने के आरोप में प्रीत ईन्टप्राईजिस के मालिक के खिलाफ निकट के पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. के लिये लिखा गया था। जिसके उपरान्त दिनांक 02.05.2025 को प्रीत ईन्टप्राईजिस के मालिक द्वारा संयुक्त आयुक्त नगर निगम, अम्बाला के समक्ष अपना माफीनामा देते हुए जुर्माने की 35,000/- रुपए राशि का भुगतान किया गया व भविष्य में कभी भी किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ द्रुव्यवहार न करने बारे लिखित में दिया गया है।
ambala coverage news : ज्वाईंट कमिश्नर ने एफआईआर के लिए लिखा तो दुकानदार ने मांगी माफी, 35000 रुपए भरा जुर्माना
