ambala today news हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की, पढ़िए खबर क्या है हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम

चंडीगढ़- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्र वेतनमान से उच्च वेतनमान में अनुवर्ती नियुक्ति पर वेतन निर्धारित या वेतन संरक्षित करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई किया जा सके। अब ये नियम हरियाणा सिविल सेवाएं (वेतन) संशोधन नियम, 2020 कहे जाएंगे और पहली जनवरी, 2016 से लागू होंगे। ambala today news हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की, पढ़िए खबर क्या है हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम

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संशोधन के अनुसार, यदि पश्चातवर्ती नियुक्ति के लिए आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तो नियमित आधार पर पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धारित पद के उच्चतर स्तर में प्राप्त किए जा रहे वेतन के बराबर चरण में निर्धारित किया जाएगा। यदि ऐसा कोई भी चरण उपलब्ध नहीं है तो नियमित रूप से धारित पद के उच्चतर स्तर में उस द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतन के संबंध में निम्र स्तर में, अगले निम्र चरण में वेतन निर्धारित किया जाएगा और वेतन में अंतर को भविष्य की वेतन वृद्धि (वेतन वृद्घियों) में समायोजित करते हुए व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा। यदि निम्र स्तर, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, पर वेतन अनुक्रम का अधिकतम अनुलम्ब रेंज उस द्वारा उच्चतर स्तर में प्राप्त किए जा रहे वेतन से कम होती है, तो उसका वेतन उस अधिकतम तक सीमित किया जाएगा। ambala today news हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की, पढ़िए खबर क्या है हरियाणा सिविल सेवा वेतन नियम

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