ambala today news पढ़िए पूरी खबर: अंबाला डीसी अशोक शर्मा ने लॉकडाउन को लेकर कही यह बड़ी बात, लॉकडाउन में इनको दी गई छूट

अम्बाला, 3 मई:- कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला में सरकार के निर्देशानुसार आगामी 10 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी अशोक कुमार ने कहा कि साप्ताहिक लॉकडाउन को प्रभावी बनानेे के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए गए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश भर में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। अम्बाला जिला में उक्त आदेश की पालना के लिए प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त अशोक कुमार ने जारी आदेशों के तहत कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिला वासियों को अपने घरों में रहने को कहा गया है। किसी भी नागरिक को उक्त लॉकडाउन अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के तहत जारी आदेश में लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारी, म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी, इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर उन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। ambala today news पढ़िए पूरी खबर: अंबाला डीसी अशोक शर्मा ने लॉकडाउन को लेकर कही यह बड़ी बात, लॉकडाउन में इनको दी गई छूट

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स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन संबंधित सेवाएं रहेंगी जारी
डीसी ने बताया कि अम्बाला जिला में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य लॉकडाउन के दौरान निरंतर जारी रहेंगे। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण सहित लैब आदि खुली रहेंगी। कृषि से संबंधित कार्य निरंतर जारी रहेगा और किसान अथवा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग खेतों में अपना कार्य कर सकते हैं। जिला अम्बाला की सभी अनाज मंडी, खरीद केंद्रों पर फसल खरीद लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी। कंबाइन मशीन एक दूसरे जिला अथवा राज्य में आवागमन कर सकती हैं। कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें लॉकडाउन में खुल सकती हैं। दुग्ध आपूर्ति निर्बाध रूप से लॉकडाउन में जारी रहेगी और दूध अथवा दूध के उत्पाद के प्लांट, पशु चारा उत्पादक प्लांट, पोल्ट्री फार्म, हैचरी आदि खुली रहेगी। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। ambala today news पढ़िए पूरी खबर: अंबाला डीसी अशोक शर्मा ने लॉकडाउन को लेकर कही यह बड़ी बात, लॉकडाउन में इनको दी गई छूट
वित्तीय सेवाओं के लिए बैंक रहेंगे लॉकडाउन में खुले
अम्बाला जिला में बैंक की शाखाएं एवं एटीएम सेवा लॉकडाउन के दौरान अपने निर्धारित समय अनुसार खुली रहेंगी। पुलिस प्रशासन की ओर से उक्त बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्य एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।
आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, लाभपात्रों को मिलेगा घर पर राशन
अम्बाला जिला की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। लाभपात्रों को आंगनवाड़ी में दिए जाने वाली राशन सामग्री का वितरण संबंधित कर्मचारियों द्वारा उनके घर पर ही पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों, शारीरिक व मानसिक रूप से विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा व महिला होम खुले रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्रों को भी पेंशन अथवा भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को संबंधित विभाग की ओर से पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अनलोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद जारी होंगे। औद्योगिक इकाईयां जो रूरल एरिया में चल रही हैं और एसईजेड क्षेत्र में हैं वे कर्मचारियों के ठहराव व्यवस्था के साथ जारी रह सकती हैं। सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण उपरांत ही औद्योगिक इकाइयों स्टाफ सहित संचालित हो सकती हैं। ambala today news पढ़िए पूरी खबर: अंबाला डीसी अशोक शर्मा ने लॉकडाउन को लेकर कही यह बड़ी बात, लॉकडाउन में इनको दी गई छूट

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जन सेवाएं जारी रहेंगी
जिला में दूध, फल-सब्जी व किरयाने की दुकानों सहित पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आपूर्ति एजेंसी खुली रहेंगी। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस सहित पोस्टल सेवाएं आदि जनसेवाएं जारी रहेंगी। वहीं रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलिवरी के लिए रात्रि दस बजे तक ही खोले जाएंगे। सडक़ किनारे ढाबे भी केवल पार्सल के रूप में भोजन देने के लिए खुल सकेंगे, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे पर बैठकर खाने की पाबंदी रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। मनरेगा के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य भी श्रमिकों के उसी स्थान पर रहने के साथ ही जारी रखे जा सकते हैं। राज्य परिवहन की बस सेवाएं आधी क्षमता की सवारी के साथ चलेंगी। मेट्रो सेवा जारी रहेगी। ट्रेन सेवा भी निरंतर जारी रहेंगी।
यह रहेंगे पूर्ण रूप से बंद
अम्बाला जिला में सभी शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान आमजन के लिए बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रूप से आयोजित कार्यक्रम पर पूर्णतया रोक है।
कंटेनमेंट जोन में नहीं है विवाह समारोह की अनुमति
लॉकडाउन अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। डीसी ने स्पष्ट किया कि जिला में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में किसी भी रूप से विवाह समारोह की अनुमति नहीं है और यदि किसी ने पूर्व में अनुमति ली हुई है तो वह भी निरस्त समझी जाए। दाह संस्कार में 20 व्यक्ति तक ही शामिल हो सकते हैं।
नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी अशोक कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के मद्देनजर जारी आदेशों की अनुपालन जिला में प्रभावी रूप से की जा रही है। संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहित आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट-इंसिडेंट कमांडर व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में साप्ताहिक लॉकडाउन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।
उन्होंने यह भी बताया कि 24 घंटे कंट्रोल रूम क्रियान्वित रहेगा और जिला प्रशासन द्वारा हैल्पलाईन नम्बर भी जारी किया गया है। जिस पर कोई भी व्यक्ति इन नम्बरों 7496854623 व 9729179275 पर फोन करके जानकारी हासिल कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि पास इशु करने को लेकर नगराधीश को ओवर आल इंचार्ज एवं कंट्रोल रूम से सम्बन्धिर्त नोडल अधिकारी डीआईओ को नियुक्त किया गया है। उन्होंने जिले के चारों एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं और कहा कि वह अपने क्षेत्रों में सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

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सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में 9 मई तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए
अम्बाला, 3 मई:- उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना वायरस-19 महामारी की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में 9 मई तक लॉकडाउन के आदेश जारी किए गये हैं जिसके दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थिति को छोडक़र घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि एक-दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है। इसके दृष्टिगत उपायुक्त ने जिला अम्बाला के सभी ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों को तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाये जाने के आगामी आदेशों पारित किए हैं।  उन्होंने इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय को अधिकृत किया है। सम्बन्धित थाना प्रबंधक इस मामले में सम्बन्धित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका ग्राम पंचायतों से सम्पर्क बनाए रखेंगे। ठीकरी पहरा के बारे लोगों को अवगत करवाया जा सके इसके लिए जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, स्थानीय निकाय, बीडीपीओ व ग्राम पंचायतों द्वारा यह कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लघंना करता है तो उसके खिलाफ पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।

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