( अंबाला कवरेज) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा द्वारा अवैध पानी व सीवरेज के कनैक्शन को नियमित करने के लिए संबन्धित उपभोक्ता जरूरी कागजात लेकर 31 अगस्त 2020 तक बिना शुल्क के मंजूर करवाएं जा सकते हैं। यह जानकारी जन स्वास्थ्य विभाग अंबाला शहर के कार्यकारी अभियंता दिनेश गाबा ने देते हुए बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वह 31 अगस्त 2020 तक अवैध पानी व सीवरेज के कनैक्शन को नियमित करवाने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग अंबाला शहर के कार्यकारी अभियंता दिनेश गाबा ने बताया कि इस कार्य के तहत कोई भी रोड़ कट शुल्क और कनैक्शन शुल्क नये रूप में नगर निगम द्वारा नहीं लगाया जााएगा। जन स्वास्थ्य विभाग अंबाला शहर के कार्यकारी अभियंता दिनेश गाबा ने यह भी बताया कि 31 अगस्त 2020 के बाद पानी व सीवरेज के कनैक्शन शुल्क दोगुणा हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 31 मार्च 2020 तक के बकाया बिल में एक मुश्त भुगतान पर 31 अगस्त 2020 तक 25 प्रतिशत छूट देने का काम किया जा रहा है।
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