यमुनानगर (अंबाला कवरेज ) जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने बताया कि गृह विभाग,भारत सरकार ने कोविड-19 के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1)के तहत अनलॉक-3 में दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 31 अगस्त 2020 से लागू हो गए हैं। अनलॉक-3 में जिमनेजियम व योगा संस्थान 5 अगस्त 2020 से खुल गए है परन्तु जिम संचालको व योगा संस्थानो को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतो की पालना करनी होगी। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने बताया कि योगा एवं शारीरिक गतिविधिया स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं परंतु कोविड-19 की बिमारी न फैले,इसलिए जरूरी हिदायतो के साथ 5 अगस्त से जिम व योगा संस्थान खोले जा रहे हैं व जो जिम संचालक व योगा संस्थान जारी हिदायतो की अवहेलना करेगें उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत कडी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने बताया कि कंटेनमैंट जोन के अन्दर जिमनेजियम व योगा संस्थान नही खुलेगें। कंटेनमैंट जोन के बाहर ही जिमनेजियम व योगा संस्थान खुलेगें तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी सभी हिदायतो की पालना करेगें। सभी जिमनेजियम व योगा संस्थान 65 वर्ष से अधिक की आयु के लोगो,गंभीर बीमारियों से पीडित लोगों,गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जिम में न जाने की सलाह दें। उन्होंने बताया कि जिमनेजियम व योगा संस्थानो में सभी 6 फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखे। अपने मुंह पर फेस मास्क पहने व मुंह अवश्य ढंके व ऐसा फेस मास्क न पहने जिससे सांस लेने में दिक्कत हो। अपने हाथों को सैनिटाईज अवश्य करें व साबुन से अच्छी तरह धोए। जिमनेजियम व योगा संस्थानों में थूकने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। उन्होंने स्पष्टï किया कि सभी जिम संचालक व योगा सस्ंथान संचालक अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले सभी नियमों की विस्तृत जानकारी हासिल कर लें व जानकारी हासिल करने के बाद ही लोगों को जिम हालों व योगा संस्थानों में लोगों को सेवाएं देनी शुरू करें ताकि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी को फैलने से रोका जा सकें और लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखा जा सके।