चंडीगढ़ (अंबाला कवरेज)। कोविड-19 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को एक बड़ी राहत देते हुए अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा सरकार ने सभी कर्मचारियों को राहत देते हुए बडा फैसला लिया। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि नियमित आधार/अनुबंध/ दैनिक वेतन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, जो 50 प्रतिशत या इससे ऊपर की शारीरिक दिव्यांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें घर से काम करने की अनुमति होगी। इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सरकार के इस फैसले के बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, सिविल अस्पताल सहित अन्य विभागों में काम करने वाले उन सभी कच्चे कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद सरकार के अलग अलग विभागों में काम करने वाले नियमित आधार/अनुबंध/ दैनिक वेतन पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, जो 50 प्रतिशत या इससे ऊपर की शारीरिक दिव्यांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आँखों से देख नहीं सकते, सभी को लाभ मिलेगा। वहीं कर्मचारी नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।