ambala today news पढ़िए खबर:रजिस्ट्री के लिए अगर 14 दिनों के अंदर-अंदर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देते तो उसे डीम्ड स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी:उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़(अंबाला कवरेज) हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 9 नगर निगमों में अगले एक सप्ताह में तथा 15 नगर पालिका व नगर परिषदों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में आगामी 15 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी तैयार कर दी जाएगी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्रियां करने का एक खास मैकेनिज्म बनाया जाएगा। राजस्व विभाग के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी, वन विभाग जैसे संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अगर 14 दिनों के अंदर-अंदर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं तो उसे डीम्ड स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अध्यादेश लाया जा रहा है उसमें कृषि भूमि व खाली पड़ी जमीन की अलग-अलग श्रेणी की जाएंगी। कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्री के लिए वर्ष 2017 में कृषि भूमि के क्षेत्र को 2 कनाल किया गया था उसको अब वर्ष 2017 के संशोधन से पहले की भांति एक एकड़ किया जाएगा।

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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने बताया शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन भरने की सुविधा की जाएगी ताकि रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) स्वत: लिया जा सके। रजिस्ट्री कार्यालय में मानव-हस्तक्षेप कम से कम हो, सभी संबद्घ विभागों को आगामी एक माह में लिंक कर दिया जाएगा ताकि तत्काल रजिस्ट्री हो सके। भविष्य में कूपन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया कि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्री-डीड का एक नमूना अपलोड किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति इसे पढक़र अपनी मर्जी अनुसार डीड करवा सके। एक प्रश्न के उत्तर में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने  बताया कि लॉकडाऊन के दौरान गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, अंबाला व फरीदाबाद में अवैध तरीके से रजिस्ट्रियां करने की शिकायतें मिली हैं, इन मामलों में मंडल आयुक्तों को 14 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

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