अंबाला कवरेज@अम्बाला – मंगलवार 4 फरवरी 2025 को हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के आठ नगर निगमों नामत: फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, मानेसर, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर के ताज़ा आम चुनाव एवं अम्बाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर पदों का उपचुनाव कराने का सम्पूर्ण कार्यक्रम घोषित किया गया जिसके लिए मतदान अगले माह 2 मार्च 2025 जबकि मतगणना उसके दस दिनों बाद 12 मार्च 2025 को होगी. इसी बीच शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ने इस विषय पर बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अम्बाला नगर निगम के गत करीब चार माह से रिक्त मेयर पद के उपचुनाव करवाने की घोषणा बावजूद इसमें एक गंभीर कानूनी पेंच फंसा है. हरियाणा नगरं निगम कानून, 1994 की धारा 13, जो नगर निगम मेयर और सदस्यों की रिक्त हुई सीटों को उपचुनाव द्वारा भरे जाने से संबंधित है, में सवा चार वर्ष पूर्व नवम्बर-2020 में प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधन कर भूलवश ऐसा उल्लेख कर दिया गया था कि उक्त धारा के प्रावधान रिक्त हुए मेयर की पद पर लागू नहीं होंगे अर्थात इसका अर्थ यह है अगर किसी नगर निगम के मेयर का पद, बेशक वह किसी भी कारण से रिक्त हुआ हो, तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव द्वारा भरा नहीं जा सकता है. उन्होंने बताया कि वास्तव में हरियाणा विधानसभा द्वारा उक्त धारा में संशोधन कर ऐसा उल्लेख किया जाना चाहिए था कि धारा 13 के प्रावधान अविश्वास प्रस्ताव से रिक्त हुए मेयर पद पर लागू नहीं होंगे जैसा कि हरियाणा म्युनिसिपल कानून, 1973 की धारा 15 में प्रत्यक्ष निर्वाचित नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष के विषय में भी स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव से रिक्त हुए ऐसे अध्यक्षों के पदों को उपचुनाव से भरने का प्रावधान नहीं लागू होगा.
बहरहाल, इसी के दृष्टिगत हेमंत का कानूनी मत है कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की उपरोक्त धारा 13 में पुनः उपयुक्त कानूनी संशोधन करके ही अम्बाला नगर निगम के मौजूदा रिक्त मेयर पद के लिए उपचुनाव संभव हो सकता है. जोकि तत्काल तौर पर प्रदेश में सत्तासीन नायब सैनी सरकार द्वारा राज्यपाल से इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश प्रख्यापित (जारी) करवाकर संभव है अथवा अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसे इसी माह फरवरी में प्रस्तावित हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में विधेयक के तौर पर पेश कर सदन में पास कराकर एवं तत्पश्चात उस पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने से किया जा सकता है. मौजूदा अम्बाला नगर निगम, जिसके लिए चार वर्ष पूर्व दिसम्बर,2020 में आम चुनाव हुए थे एवं जिसका औपचारिक गठन 14 जनवरी 2021 को नव-निर्वाचित मेयर और सभी 20 नगर निगम सदस्यों की शपथ ग्रहण से हुआ था , का कार्यकाल हालांकि 13 जनवरी 2026 तक शेष हैं एवं इस कारण अगले वर्ष 2026 से पहले अम्बाला नगर निगम के अगले आम चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं. वहीं हालांकि चूँकि गत वर्ष 8 अक्टूबर 2024 को अम्बाला नगर निगम की प्रत्यक्ष (सीधी) निर्वाचित निवर्तमान मेयर शक् ति रानी शर्मा पंचकूला जिले की कालका विधानसभा सीट से भाजपा विधायक निर्वाचित हो गई थीं एवं हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 8 ए अनुसार प्रदेश के किसी नगर निगम का मेयर अथवा नगर निगम सदस्य एक ही समय पर मेयर या न.नि. सदस्य एवं साथ साथ विधायक या सांसद नहीं रह सकता है एवं अगर ऐसा होता है, तो विधायक या सांसद के तौर पर निर्वाचित घोषित होने की तारीख से वह व्यक्ति नगर निगम का मेयर या न.नि. सदस्य नहीं रहता है. 2 दिसम्बर 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन मार्फ़त अम्बाला की निवर्तमान मेयर शक्ति रानी शर्मा का नाम 8 अक्टूबर 2024 की तारीख से अम्बाला मेयर पद से डी-नोटिफाई कर दिया गया.