अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रवीण ने मंगलवार को बाल सुधार गृह अम्बाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर यहां पर उपस्थित अधीक्षक से यहां पर रह रहे ज्यूविनायलों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया व आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होने ज्यूविनायलों को प्रदान की जा रही मैडिकल सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान सुधारगृह में स्थित रसोईघर व यहां पर बनाए जाने खाने की गुणवत्ता को भी चैक किया। सचिव ने बताया कि पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत जिला न्यायलय, अम्बाला के आदेशानुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है। जिसमें एसिड अटैक, शारीरिक शोषण, हत्या इत्यादि के मामले शामिल है। योजना का लाभ उठाने के लिए पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस कार्यवाही मे सहयोग किया जाना आवश्यक होता है और एफ आई आर दर्ज होना भी जरूरी होता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला से पीड़ित मुआवजा योजना का लाभ लेने के लिए पीडित व्यक्ति को वकील की फीस भरने की कोई आवश्यकता नही होती। योजना के अंतर्गत जिला ए डी आर सेंटर में स्थापित कानूनी सहायता केंद्र पर उपस्थित अधिवक्ताओं से मुफत कानूनी सलाह व सहायता प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिनए हैल्पलाइन नं. 0171-2532142 व 9991112660 व नालसा हैल्पलाइन नं 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
ambala coverage news : परिचालक से संस्थान प्रबंधक के पद पर चयनित हुए रविंद्र शर्मा