अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला। जिला मजिस्ट्रेट अम्बाला अजय सिंह तोमर ने ऑडर अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया है, जारी आदेशों में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों और पाकिस्तान से सम्भावित हवाई हमले के खतरे के संकेत को देखते हुए जिला अम्बाला में सार्वजनिक सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित करना अनिवार्य है। आदेशों में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023-1 कि धारा 163 के आधार पर प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जिला मजिस्ट्रेट अम्बाला अजय सिंह तोमर ने जिला अम्बाला में सूर्यास्त से सूर्योदय तक (अर्थात रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक) आउटडोर लाइटों, बिल बोर्ड, स्ट्रीट लाईटों आदि के लिए उपयोग किये जाने वाले इन्वर्टर, जैनरेटर और किसी भी अन्य पावर बैकअप के उपयोग पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। रात्रि समय इनका उपयोग जिला अम्बाला में किसी भी आतंकवादी/ड्रोन हमले को आमंत्रित करता है। हालांकि इनका उपयोग घर के अंदर भी किया जा सकता है, बशर्ते कि सभी दरवाजे और खिड़कियां मोटे परदे से पूरी तरह से ढके हुए हों, ताकि कोई रोशनी बाहर न आ सके। इस आदेश के उल्लघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर बीएनएसएस की धारा 223 के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त अम्बाला अजय सिंह तोमर ने कहा कि किसी भी सम्भावित हवाई हमले को देखते हुए जिलावासी सावधानी एवं एहतियात रखें घर के अंदर रहे और बालकनी से दूर रहे। उन्होने एहतियातन जिला के सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि 9 मई और 10 मई को बंद रखने के निर्देश दिये है।
ambala coverage news : जिला मजिस्ट्रेट अम्बाला अजय सिंह तोमर ने जिला अम्बाला में सार्वजनिक सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है।
