ambala coverage news : मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक रूप से फ़्राईड ऑल ग्रेजुएट के लिए एक मजबूत प्रयास – ग़ैरक़ानूनी

अमित कुमार
अंबाला कवरेज @अंबाला।  अविश्वासी अजय सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी बच्चों की बेटियों और रिश्तेदारों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से ड्र्राइफ ग्रेजुएट्स को मजबूत बनाने और बेटी के विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रस्ताव का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और संविधान का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से विकलांग परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटी की शादी में आर्थिक सहायता कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। अजय सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना के तहत अनुदान राशि की पेशकश की जाती है, जिसमें जनजाति जाति, विमुक्त जाति / टपरिवास जाति के अनुदान (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटी के विवाह पर 71,000/- अनुदान राशि की पेशकश की जाती है और पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटी के विवाह पर 41,000/- अनुदान राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहरा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000/- अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000/- की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ-साथ इस योजना के अंतर्गत यदि विवाह में दोनों वर-वधू शामिल हैं, तो उन्हें 51,000/- अनुदान राशि दी जाएगी। यदि केवल एक वर या वधू अयोग्य है, तो 41,000/- की अनुदान राशि दी जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 6 महीने बाद अपनी बेटी की शादी के लिए इनसाइड मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है।

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