ambala coverage news : महिला आई.पी.एस. पूजा से विवाह का कारण केरल से हरियाणा में हुआ था स्थान-विवाह

अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला।  प्रस्थान दिवस 7 मई देर शाम  हरियाणा सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक  आदेश  मार्च 201 9 बैच  के आई.ए.एस.  :(मैं)  डॉ. बलप्रीत सिंह   को  अंबाला का जिला : … आयुक्त और साथ साथ  नगर निगम , अम्बाला के कॅमॅन स्थापित किया गया है. इससे पूर्व डॉ. बलप्रीत नगर निगम निगम में अतिरिक्त अवैध पद पर कार्यरत थे। जहाँ तक अम्बाला नगर निगम के वर्तमान कमिश्नर सचिन गुप्ता का विषय है, तो उनके नमूने में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (H.S.. सचिन चौधरी: महीने तक ही अंबाला नगर निगम के आयुक्त पद पर बने रहे।इसी बीच शहर के  सेक्टर 7 निवासी  उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं गैर सरकारी मामलों के विशेषज्ञ  इलेक्ट्रिकल कुमार ( 9416887788) ने बताया कि 2019 बैचलर रिसर्च डॉ. बलप्रीत सिंह इससे पहले वर्ष 2022 करीब दस महीने तक अंबाला कैंट में एसोसिएट एस.डी.एम. (उपमंडलाधीश) के पद पर थे. उन्होंने अपनी हरियाणा प्रदेश में पहली पोस्टिंग की थी।  डेवलपर्स ने आगे बताया कि  डॉ. बलप्रीत, शैक्षणिक योग्यता एम.बी.बी.एस. (चिकित्सक) ने संघ लोक सेवा आयोग ( यू.पी.एस.सी.) द्वारा वर्ष 2018-19 में आयोजित किया गया  देश भर में एआईएल इंडिया सिविल सेवा परीक्षा में 462 वें रैंक प्राप्त हुआ था, हालांकि स्टेक क्लास (एस.एस.सी.) वर्ग का होने के कारण उन्हें आई.एस.एस. की सेवा पुस्तिका केरल का रासायनिक कैडर अलाट किया गया था।  फरवरी, 2022  केंद्र सरकार के रोबोटिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटीआई) में डॉ. के अधीन डायरे कैडर नियमो , 1954 के।  बलप्रीत को हरियाणा कैडर की 2017  बाक की महिला मित्र  पूजा से विवाह का कारण केरल कैडर से हरियाणा कैडर में स्थानांतरित कर दिया गया  गया था .  जबकि बलप्रीत मूल रूप से पंजाब का निवासी है  पूजा का गृह राज्य हरियाणा ही हैं एवं वह वर्तमान मे हैं  आर.टी.सी., भोंडसी, गुड़गांव में सहायक एस.पी.तैनात हैं। आज फिर से बताया गया कि 7 मई को डॉ. बलप्रीत सिंह को अम्बाला नगर निगम के आयुक्त के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और प्रदेश सरकार के  आधिकारिक गजट में इस संबंध में वैधानिक  अधिसूचना प्रकाशित की जानी  हरियाणा नगर 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … अधिनियम , 1994 की धारा 45(1) के अंतर्गत    कानूनन जरूरी है.  उन्होंने बताया कि यदि डॉ. बलप्रीत के अंबाला नगर निगम के कमिश्नर साइंटिस्ट जीटेट अधिसूचना प्रकाशित नहीं की जाती है, तो इस आधार पर उनकी याचिका पर कानूनी प्रश्न चिह्न लगाया जाएगा और उनके द्वारा हर आदेश/निर्देश को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है।  हालाँकि जहाँ तक डॉ. बलप्रीत के अम्बाला के जिला मनपा कमिश्नर के तौर पर विशेष रूप से मेटल का विषय है, तो इस संबंध में गजट अधिसूचना प्रकाशित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

ambala coverage 08 may 2025

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