अम्बाला कवरेज @ यमुनानगर। एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी मालिक अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करके बिना ब्याज दिए संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें। पूरे ब्याज माफी के साथ प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत छूट का भी लाभ उठाए। सरकार द्वारा यह छूट 29 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों से पूरे ब्याज समेत पूरा प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लाटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक भवनों तथा औद्योगिक इकाइयों को प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी मालिकों को ब्याज माफी व शेष राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 29 फरवरी से पूर्व अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके इस सुनहरी मौके का लाभ उठाएं। प्रॉपर्टी मालिक एनडीसी पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान जल्द करें। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी मालिक समय पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम द्वारा बकाएदारों की प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टी मालिक अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है, वे नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी व विभिन्न वार्डों में खुले नागरिक सुविधा केंद्नों पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा का दुरुस्त करवा बिना ब्याज अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है। ब्याज माफी के साथ उसके बकाया टैक्स राशि पर 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। 29 फरवरी के बाद प्रॉपर्टी मालिकों से बिना छूट के पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।ambala coverage अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं प्रमाणित कर 29 फरवरी तक बिना ब्याज जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स

ऐसे करें अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं प्रमाणित –अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करने के लिए प्रॉपर्टी मालिक सबसे पहले एनडीसी की साइट पर जाए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपना ब्यौरा दर्ज करें। अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और सर्च फील्ड से प्रॉपर्टी आईडी सर्च करें। प्रॉपर्टी का ब्यौरा दर्ज करें। जहां हां या नहीं के दो विकल्प मिलेंगे। यदि आपकी आईडी सहीं है तो हां पर क्लिक कर अपनी आईडी प्रमाणित करें। आईडी प्रमाणित करते ही आपको प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर सौ प्रतिशत छूट मिलेगी और टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। यदि आपकी आईडी सही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें। यदि प्रॉपर्टी मालिक स्वयं आईडी प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है तो वह निगम के तीनों कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों अर्थात सीएफसी के काउंटरों पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी प्रमाणित करवा सकते है।ambala coverage अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं प्रमाणित कर 29 फरवरी तक बिना ब्याज जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स
डोर टू डोर निगम कर्मी भी कर रहे प्रॉपर्टी डाटा दुरुस्त –निगमायुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त, सत्यापित व प्रमाणित करने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए वार्ड एक से सात, आठ से 15 व 16 से 22 तक तीन जोन बनाकर हर वार्ड की टीम बनाई गई है। जो प्रत्येक वार्ड की प्रत्येक कॉलोनी में डोर टू डोर अर्थात घर- घर जाकर संपत्ति धारक को उनकी संपत्ति का ब्यौरा दिखाकर उनकी आईडी को सत्यापित करवा रही है। यदि आईडी सहीं है तो उसे मौके पर ही सत्यापित किया जा रहा है। यदि किसी की आईडी में कोई गलती है तो उसे नगर निगम के तीनों कार्यालयों में बनाए गए सीएफसी काउंटरों पर भेजकर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।ambala coverage अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं प्रमाणित कर 29 फरवरी तक बिना ब्याज जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स
यहां भी करवा सकते है अपनी प्रॉपर्टी आईडी प्रमाणित –प्रॉपर्टी आईडी प्रमाणित करने का कार्य नगर निगम के तीनों कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 के कीर्ति नगर स्थित अंबेडकर भवन, वार्ड नंबर 21 की परशुराम धर्मशाला, वार्ड नंबर 14 के पुराना हमीदा के लाइब्रेरी भवन में बनाए गए नागरिक सुविधा केंद्रों पर भी यह कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी धारक स्वयं एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी को प्रमाणित कर सकता है। 29 फरवरी तक प्रॉपर्टी धारक द्वारा स्वयं अपनी आईडी सत्यापित करने पर उसके प्रॉपर्टी टैक्स पर अब तक लगा ब्याज पूरा माफ होगा। वहीं, मूल प्रॉपर्टी टैक्स पर भी 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।ambala coverage अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं प्रमाणित कर 29 फरवरी तक बिना ब्याज जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स