अंबाला (विनय भोला)। आयुक्त नगर निगम पार्थ गुप्ता ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ संपतिकर विषय की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने सरकार द्वारा सम्पतिकर में दी जा रही छूट के बारे में बताया कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान आमजन की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्पति कर में विशेष छूट की अधिसूचना जारी। जिसमें नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाल डोरा में स्थित आवासीय संपति पर एक बार की 50 प्रतिशत की छूट ऐसे संपति मालिकों को दी जाएगी जो वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक के सभी बकाया संपतिकर/ऐरियर की राशि को 31 अगस्त 2020 से पूर्व जमा करवाएंगे।
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए चैरिटेबल शैक्षणिक संस्थानों व चैरिटेबल अस्पतालों और स्कूलों के लिए 100 की छूट स्वीकार्य होगी। जहां सरकारी कॉलेज और अस्पतालों के बराबर फीस/शुल्क लिया जाता हो। यदि चैरिटेबल शैक्षणिक संस्थानों व चैरिटेबल अस्पतालों और स्कूलों में वाणिज्यक/व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है तो वह इस छूट के दायरे से बाहर है अर्थात उसे संपतिकर में छूट नहीं दी जाएगी। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 के लिए बकाया संपतिकर/ऐरियर पर 25 प्रतिशत की एक बार की छूट दी जाएगी जिन संपति मालिकों द्वारा वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक के बकाया सम्पतिकर/ऐरियर की राशि को 31 अगस्त 2020 से पूूर्व जमा करवाया जाता है।
10 प्रतिशत की छूट उन संपति मालिकों/आंकलनकर्ताओं के लिए स्वीकार्य होगी जो उस वर्ष की 31 जुलाई तक निर्धारित वर्ष के लिए अपनी पूरी संपति/कुल सम्पति का भुगतान करते है। इसके अतिरिक्त ऐसे संपति मालिकों को 10 प्रतिशात की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी जिन्होनें वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018 -19 तथा वर्ष 2019-20 के लिए उस वर्ष की 31 जुलाई तक संपतिकर का भुगतान किया है अर्थात जिनके द्वारा एक अच्छे करदाता के रूप में सम्पति कर जमा किए गए है। यह 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट ऐसे करदाताओं को भी मिलेगी जो भविषय में भी निर्धारित समय पर प्रत्येक तीन साल के ब्लॉक के लिए वार्षिक रूप से सम्पति कर का भुगतान करेगा। देरी से भुगतान के मामलें में 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यदि संपति मालिक द्वारा उनके बकाया सम्पतिकर/ऐरियर का वर्ष 2010 -11 से वर्ष 2019-20 तक 31 अगस्त 2020 से पूर्व एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो ऐसे सम्पतिकर दाताओं को ब्याज राशि मे एक बार की माफी/छूट प्रदान की जाएगी।
ऐसे संपति मालिकों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक आटो डेबिट सिस्टम के माध्यम से सम्पति कर का भुगतान किया जाता हैं। कृषि के लिए संबद्व गतिविधियों के लिए (दुग्ध डेयरियों) और ढाबों के लिए सम्पतिकर की छूट अधिसूचित नहीं की गई है। इन गतिविधियों के लिए पूर्व अधिसूचना के अनुसार सम्पति कर वसूल किया जाएगा। उन्होनें लोगो से अपील की है कि वह जल्द से जल्द सम्पतिकर का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठाए। इसके अतिरिक्त उन्होनें बताया नगर निगम की वैबसाईट पर लॉगईन करके इस संबंध में सरकार द्वारा जारी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- Home
- / Editor’s Picks, Haryana, Main Story, Trending Story