चुनावी प्रक्रिया में रैली व रोड शो के लिए लेनी होगी परमिशन-जिला निर्वाचन अधिकारी
– रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग
अंबाला कवरेज@ यमुनानगर-डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला में किसी भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार की कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति जिला प्रशासन संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी से लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोड शो का काफिला निकलता है तो उस दौरान रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ambala coverage news राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे यहा से रोड शो
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राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए कार्यालय खोलने से सम्बन्धित हिदायतें-
डीसी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति का अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल या परिसर में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान / अस्पताल के समीप कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। मौजूदा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। कार्यालय में पार्टी के प्रतीक / फोटो के साथ केवल पार्टी का झंडा और बैनर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4&8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। ambala coverage news राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे यहा से रोड शो
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