इस गोष्ठी में सभी पर्यवेक्षण अधिकारी,प्रबंधक थाना,चौकी इंचार्ज, अनुसंधान अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक अंबाला ने ई साक्ष्य एप्प के बारे में जानकारी देते हुए बतलाया की नए भारत के तीन नए कानून लागू हो चुके हैं। 07 साल से अधिक सजा वाले मामलों में साक्ष्यों की वीडियोग्राफी की जानी जरूरी की गई है सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी सीजर मीमो की वीडियोग्राफी या सर्च से संबंधित वीडियोग्राफी ई साक्ष्य एप्प पर अपलोड की जानी जरूरी हैं। इस दौरान एक्सपर्ट श्री शमशेर सिंह जी ने ई साक्ष्य एप्प से संबंधित विशेष जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अंबाला ने सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों, प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज, यूनिट प्रभारी व अनुसंधान अधिकारियों को इस एप्प पर मामलों से संबंधित जुड़े साक्ष्यों की वीडियो अपलोड करने व केस डायरी बारे स्पष्ट किया व थानों में पेंडिंग शिकायतों का निपटारा तीन दिन में करने की विशेष हिदायत की।