अंबाला कवरेज @ निखिल सोबती। जिला अम्बाला में नगर निगम के तहत मेयर का उप चुनाव व नगर परिषद अम्बाला सदर व नगरपालिका बराड़ा में चुनाव करवाए जाने हैं। इसी संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग धनपत सिंह ने आज उपायुक्त पार्थ गुप्ता व संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसके बाद उपायुक्त ने अधिकारियों की बैठक में इन चुनावों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। डीसी ने कहा कि नगर परिषद अम्बाला सदर व नगरपालिका बराड़ा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चूकी है। विधानसभा आम चुनाव 2024 मतदाता सूची को आधार मानकर इन चुनावों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर तक संबंधित क्षेत्र में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाए।
उन्होंने बताया कि इस मतदाता सूची के संबंध में अगर कोई नागरिक अपने दावे पर आपत्तियां दर्ज करना चाहता है तो वह रिवाइजिंग अथॉरिटी के समक्ष 23 दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद 27 दिसंबर तक रिवाइजिंग अथॉरिटी इन दावे व आपत्तियों का निपटान करेंगे। आगामी 31 दिसंबर तक अगर कोई नागरिक रिवाइजिंग अथॉरिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है और अगर कोई दावे एवं आपत्ति से सम्बन्धित अपील प्राप्त होती है तो 3 जनवरी 2025 तक इसका निपटान करना होगा। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस बैठक में नगर निगम कमीशनर सचिन गुप्ता, एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम सतिन्द्र सिवाच, नगराधीश पूजा कुमारी, ईओ अम्बाला सदर रविन्द्र कुमार, बराड़ा नगरपालिका सचिव राजेश कुमार, डीआरओ तरूण सहोता के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
इन जगहों पर देख सकते हैं ड्राफ्ट मतदाता सूची
नगर परिषद अम्बाला छावनी और नगरपालिका बराड़ा की मतदाता सूची सम्बन्धित परिषद व नगरपालिका में प्रदर्शित की जाएगी। कोई भी नागरिक इन कार्यालय में जाकर मतदाता सूची को देख सकता है। इसके अलावा वोटर इनफॉरमेशन एंड कलेक्शन सेंटर पर यह मतदाता सूची देखी जा सकती है । उन्होंने बताया कि यह ड्राफ्ट मतदाता सूची जिला की ऑफिशल वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।