अम्बाला में होटल/रेस्टोरेंट के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया

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नारायणगढ़। एसडीएम अदिति ने कहा कि सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के अन्तर्गत अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये है। सरकार के निर्देशों की अनुपालना में डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट अम्बाला अशोक कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी किया है। अब होटल/रेस्टोरेंट के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक निर्धारित किया गया तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू का समय निर्धारित किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 जुलाई, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में एक चरणबद्ध तरीके (अनलॉक 2) की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना सुनिश्चित किया गया है।

आदेश में जिला अंबाला में धार्मिक स्थानों/सार्वजनिक स्थानों पर पूजा के लिए गतिविधियों को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनुमति दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा यानि दो गज की दूरी रखना। चेहरा ढकना/मास्क पहना होना चाहिए। प्रार्थना के लिए कोई आरती, मंडली या सामूहिक और सामूहिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी।  केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों के अंदर प्रसाद/लंगर इत्यादि, पवित्र जल आदि का वितरण या छिडक़ाव की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हालांकि, पहले से ही चल रहे सामुदायिक रसोई में भोजन की तैयारी और वितरण करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करना जारी रखना चाहिए। नियमित अंतराल पर सेनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं को मास्क पहनना चाहिए। यह सब कदम कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए ही उठाये जा रहे है। होटल, रेस्टोरेंट रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवा होटल खोले जाएगें हालांकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग दो गज की दूरी का ध्यान रखना होगा। वहां आने वाले सभी आंगनतुको व काम करने वाले वर्करज को फेस मास्क पहनाना होगा।  

बैंक्वेट हॉल जोकि लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र और उससे अधिक के आकार हो, को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल स्टेंसिंग के फॉर्मूले का पालन करके अनुमति दी जा सकती है यानी 2 गज की दूरी का ध्यान रखना होगा। होटलों/रेस्टोरेंट में रेस्तरां ग्राहकों से सुबह 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक केवल 50 मेहमानों की क्षमता के साथ ऑर्डर लेने की अनुमति दी जाएगी।  कोई भी बफेट सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अला कार्टे (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति है। रेस्तरां में किसी भी बार्स की अनुमति नहीं होगी। रूम सर्विस या कमरों में भोजन ले जाने की अनुमति होगी। गेमिंग आर्केड और चिल्ड्रन प्ले एरिया (जहाँ भी लागू हो) बंद रहेंगे। सभी वर्कर मास्क पहनेंगे। नियमित अंतराल पर सेनिटाइजेशन किया जाना चाहिए।

 रेस्तरां में भी सुबह 9.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक ऑर्डर लेने की अनुमति होगी और केवल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ काम करना होगा,  कोई बुफे सेवा की अनुमति नहीं दी जाएगी।  केवल अला केयर (मेनू पर व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करना) सेवाओं की अनुमति है।  रेस्तरां में किसी भी बार्स की अनुमति नहीं होगी। सभी वर्कर को मास्क और दस्ताने पहनने
चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए ही यह आदेश जारी किये गये है। उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया है। इन निर्देशों/आदेशों की उल्लंघना करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188, के तहत कारवाई की जाएगी।

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