अंबाला (आर्य बंसल)। नगर परिषद अंबाला छावनी के कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार के आदेशानुसार जो संपत्ति करदाता अपना बकाया संपत्ति का 31 अक्तूबर 2020 तक जमा करवाएगा उसके लिए निम्र प्रकार की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो गृह करदाता 2010-11 से 2020-21 तक एक मुश्त बकाया गृहकर 31 अक्तूबर 2020 तक जमा करवाएंगे। उनको शत प्रतिशत ब्याज माफी व 2010 से 2016-17 तक के बिल पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी व वर्ष 2017-18 से 2019-20 के गृहकर बिल की वास्तविक डिमांड जमा होगी।
नगर परिषद अंबाला छावनी के कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा ने बताया कि लालडोरे के अंतर्गत आने वाले रिहायसी मकानों वाले गृहकर दाताओं को 2010-11 से 2020-21 तक एक मुश्त गृहकर दिनांक 31 अक्तूबर 2020 तक जमा करवाने पर 50 प्रतिशत छूट व शत प्रतिशत ब्याज माफी प्रदान की जाएगी।इसके अलावा वर्ष 2020-21 तक गृहकर 31 जुलाई 2020 तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत छूट व जिन गृहकर दाताओं ने 2017-18 से 2019-20 तक प्रतिवर्ष 31 जुलाई से पहले गृहकर जमा करवाने वाले गृहकरदाताओं को अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। इस कार्य के तहत आॅटो डैबिट सिस्टम जमा करवाने पर 5 प्रतिशत अधिक छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने अम्बाला नगर परिषद सीमा में स्थित सभी गृहकरदाताओं से अपील की है कि वे 31 अक्तूबर 2020 तक अपना बकाया सम्पत्ति कर जमा करवाकर सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाएं।
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