उन्होंने बताया कि यह भी संज्ञान में आया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (बायो-डीग्रेडेबल) नहीं होते। इसलिए ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यावहारिक समस्या है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।
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ambala today news पढ़िए खबर: अब राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने वालों को होगी तीन साल की सजा, हरियाणा में प्लास्टिक के तिरंगों पर लगाया जाए प्रतिबंध
