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ambala today news एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इन आदेशों का पालन करें

नारायणगढ़/शहजादपुर।   एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए दुकाने खोलने का समय सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए दुकानदार इन आदेशों का पालन करें। एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने बताया कि डीडीएमए के चेयरमैन एवं डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा द्वारा इस सम्बंध में एक आदेश भी जारी किया जा चुका है। एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने बताया कि यह आदेश 19 अगस्त 2020 से लागू हो चुके है। इन आदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों और आवासीय  कॉलोनियों/सोसायटियों में स्थित सभी बाजारों की दुकानों को सुबह 09.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एक विशेष क्षेत्र में स्थित 10 से अधिक दुकानें या एक-दूसरे के करीब आवासीय कॉलोनी में स्थित दुकानों को भी एक बाजार माना जाएगा। इसी प्रकार स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर, रेहडी/ फड़ी वालों सहित बाजारों को खोलने और बंद करने का समय  सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने बताया कि डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा आदि को पूर्व की भांति रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए बाजारों के बंद होने के निर्धारित समय के बाद अनावश्यक गतिविधियो के लिए आवाजाही वर्जित है। मेडिकल प्रतिष्ठानों को इन आदेशों में छुट दी गई है। एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गम्भीर बिमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य कारणों को छोडक़र घर पर रहने की सलाह दी गई है, अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से निकले।

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एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि आदेशों में फेस कवरिंग-सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है,  कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान भी फेस मास्क आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट (2 गज  की दूरी) रखनी होगी।  दुकानदार अपने कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेगें। एक स्थान पर ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो, बड़ी सार्वजनिक सभा/सभाएं पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कानून, नियमों या विनियमों के अनुसार दंडनीय होगा।  सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है। एसडीएम डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि इसी प्रकार थोक  सब्जी मण्डी में भी सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है और मण्डी में अति भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए।  उल्लेखनीय है कि जिला अम्बाला कोरोना पॉजिटिव मामलों में लगातार वृद्धि का सामना कर रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। समुदाय के बीच कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने / कम करने और नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से बाजारों में जनता की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए ही यह आदेश जारी किये गये है।  डीडीएमए के चेयरमैन एवं डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किये गये है। जो व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता पाया जाएगा उसके विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट की धारा 51 से 60 तथा इंडियन पैनल कोड, 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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Author: Ambala Coverage

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