चंडीगढ़(अंबाला कवरेज)। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई महीने से नवम्बर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण नि:शुल्क करने का निर्णय लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से 30 मार्च 2020 को ह्यप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाह्ण को लागू किया गया था जिसके तहत अप्रैल से जून 2020 तक गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह नि:शुल्क उपलब्ध करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस स्कीम को 30 जून 2020 को फिर से 5 महीने के लिए नवम्बर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। अगले 5 महीनों के दौरान यानि जुलाई मास में लेकर नवम्बर 2020 तक गुलाबी, पीले तथा खाकी राशन कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति मास निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी ।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि केवल ह्यप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाह्ण के तहत मास जुलाई से नवम्बर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण नि:शुल्क किया जाएगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं दो रुपये प्रति किलो, फोर्टिफाईड आटा पांच रुपए प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों तेल 20 रुपये प्रति लीटर पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध होगा। प्रवक्ता ने आगे जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिये लागू की गई च्आत्मनिर्भर भारतज् स्कीम को बंद कर दिया गया है, अब इस स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा कोई वितरण नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गुलाबी रंग के कार्डधारकों को ह्यप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाह्ण के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलो नि:शुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इनको 35 किलो गेहूं 2 रुपए प्रति किलो अथवा फोर्टिफाईड आटा प्रति परिवार 5 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो तथा 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा ।
इसी प्रकार पीले रंग के कार्डधारकों को ह्यप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाह्ण के तहत 5 किलोग्राम गेहू प्रति सदस्य व एक किलो नि:शुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इनको 5 किलो गेहू 2 रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य अथवा फोर्टिफाईड आटा 5 रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो तथा 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा । उन्होंने बताया कि खाकी रंग के कार्डधारकों को ह्यप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाह्ण के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलो नि:शुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरित किया जाने वाला गेहूं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलो अथवा फोर्टिफाईड आटा 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब में शुल्क पर दिया जाएगा । प्रवक्ता के अनुसार यदि किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो वह संबधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087 तथा 1967 बी.एस.एन.एल. पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।