ambala today news हरियाणा सरकार ने जिला पालिका आयुक्तों के 20 नए पद सृजित किए

चंडीगढ़ (अंबाला कवरेज) जमीनी स्तर पर और अधिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिबद्धता के अनुरूप, हरियाणा सरकार ने जिला पालिका आयुक्तों के 20 नए पद सृजित किए हैं।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी और फरीदाबाद जिलों को छोडकऱ सभी जिलों में एक जिला पालिका आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। चरखी दादरी जिले को भिवानी जिले के साथ जोड़ा जाएगा। जिला पालिका आयुक्तों के इन नवसृजित/पदनामित पदों के अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिले के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद सोहना, नगर पालिका पटौदी, नगर पालिका फर्रुखनगर और नगर पालिका हेलीमंडी का अधिकार क्षेत्र होगा और इनका मुख्यालय गुरुग्राम में होगा। जिला रोहतक के लिए जिला पलिका आयुक्त के पास नगर पालिका महम, नगर पालिका कलानौर और नगर पालिका सांपला का अधिकार क्षेत्र होगा तथा इनका मुख्यालय रोहतक में होगा।  जिला हिसार के लिए जिला पलिका आयुक्त के पास नगर परिषद हांसी, नगर पालिका बरवाला, नगर पालिका नारनौंद, नगर पालिका उकलाना, नगर पालिका बास और नगर पालिका सिसाय का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय हिसार में होगा। इसी प्रकार, जिला सोनीपत के लिए जिला पलिका आयुक्त के पास नगर परिषद गोहाना, नगर पालिका गन्नौर, नगर पालिका खरखौदा और नगर पालिका कुंडली का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय सोनीपत में होगा। जिला पानीपत के लिए जिला पलिका आयुक्त के पास नगर पालिका समालखा का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिसका मुख्यालय पानीपत में होगा। जिला करनाल के लिए जिला पलिका आयुक्त के पास नगर पालिका तरावड़ी, नगर पालिका नीलोखेड़ी, नगर पालिका घरौंडा, नगर पालिका असंध, नगर पालिका इन्द्री और नगर पालिका निसिंग का अधिकार क्षेत्र रहेगा और इनका मुख्यालय करनाल में होगा।

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जिला यमुनानगर के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर पालिका रादौर और नगर पालिका सढ़ौरा का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय यमुनानगर में होगा। जिला पंचकूला के लिए जिला पलिका आयुक्त के पास जिला नगर पालिका कालका का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिसका मुख्यालय पंचकूला में होगा। जिला अंबाला के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद अंबाला सदर, नगर पालिका नारायणगढ़ और नगर परिषद, बराड़ा का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय अंबाला सदर में होगा। जिला कुरुक्षेत्र के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद थानेसर, नगर पालिका शाहबाद, नगर पालिका इस्माईलाबाद, नगर पालिका लाडवा और नगर पालिका पेहोवा का अधिकार क्षेत्र रहेगा और इनका मुख्यालय कुरुक्षेत्र में होगा।इसी तरह, जिला कैथल के लिए जिला पालिका आयुक्त के  पास नगर परिषद कैथल, नगर पालिका पुंडरी, नगर पालिका चीका, नगर पालिका कलायत और नगर पालिका राजौंद का अधिकार क्षेत्र होगा और इनका मुख्यालय कैथल में रहेगा। जिला सिरसा के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद सिरसा, नगर परिषद मंडी डबवाली, नगर पालिका रानिया, नगर पालिका कालांवाली और नगर पालिका ऐलनाबाद का अधिकार क्षेत्र होगा, जिनका मुख्यालय सिरसा में होगा। जिला फतेहाबाद के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद फतेहाबाद, नगर परिषद टोहाना, नगर पालिका रतिया, नगर पालिका भूना और नगर पालिका जाखल मंडी का अधिकार क्षेत्र होगा, जिनका मुख्यालय फतेहाबाद में होगा। जिला रेवाड़ी के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद रेवाड़ी, नगर पालिका धारूहेड़ा और नगर पालिका बावल का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय रेवाड़ी में होगा।

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इसी तरह, जिला महेंद्रगढ़ के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद नारनौल, नगर पालिका महेंद्रगढ़, नगर पालिका कनीना, नगर पालिका अटेली मंडी और नगर पालिका नांगल चौधरी का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय नारनौल में होगा।
जिला झज्जर के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद बहादुरगढ़, नगर परिषद झज्जर और नगर पालिका बेरी का अधिकार क्षेत्र होगा, जिनका मुख्यालय झज्जर में होगा। इसी तरह, जिला जींद के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद जींद, नगर परिषद नरवाना, नगर पालिका सफीदों, नगर पालिका जुलाना और नगर पालिका उचाना का अधिकार क्षेत्र होगा, जिनका मुख्यालय जींद में होगा। जिला पलवल के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद पलवल, नगर परिषद होडल और नगर पालिका हथीन का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय पलवल में होगा। जिला नूंह के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर पालिका नूंह, नगर पालिका फिरोजपुर झिरका, नगर पालिका तावडू और नगर पालिका पुन्हाना का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय नूंह में होगा।
जिला भिवानी और चरखी दादरी के लिए जिला पालिका आयुक्त के पास नगर परिषद चरखी दादरी, नगर परिषद भिवानी, नगर पालिका सिवानी, नगर पालिका बवानी खेड़ा और नगर पालिका लोहारू का अधिकार क्षेत्र रहेगा, जिनका मुख्यालय भिवानी में होगा।
जिला पालिका आयुक्तों की शक्तियों का उल्लेख करते हुए श्री अग्रवाल ने बताया कि वे उपायुक्तों की सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि डेलिगेशन आदेशों में दिया गया है। इसके अलावा, वे अपने अधिकार क्षेत्र में पडऩे वाले पालिका निकायों का अधीक्षण, नियंत्रण और निगरानी भी करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला पालिका आयुक्त सरकारी नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य संबंधित विभागों / कार्यालयों के साथ-साथ जिला प्रशासन के साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे।

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उन्होंने बताया कि वे राज्य सरकार की योजनाओं या कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा पालिका निकायों को सौंपी गई अन्य गतिविधियों के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का भी निरीक्षण करेंगे और बतौर पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी संबंधित पालिकाओं के अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ मामलों या शिकायतों पर सीधे तौर पर संज्ञान लेंगे। इसके अलावा, वे संबंधित पालिकाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) पर टिप्पणी भी देंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि जिला पालिका आयुक्त कार्यालय के मुखिया होंगे और संबंधित जिलों में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत नगर परिषदों और नगर पालिकाओं से संबंधित सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में पडऩे वाली नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में प्रत्येक कार्य या परियोजना के लिए 50 लाख रुपये तक के विकास कार्यों/ परियोजनाओं को मंजूरी देने और 50 लाख रुपये तक की दर स्वीकृति (रेट अप्रूवल) देने का अधिकार दिया गया है। वे 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के मामलों को अपनी सिफारिशों के साथ निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजेंगे।

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