ambala today news अगर आप भी दीपावली पर पटाखों बेचने का कारोबार करना चाह रहे है तो पढ़ लिजिए खबर, दीपावली अतिशबाजी, पटाखों की बिक्री को लेकर डीसी अंबाला ने कही यह बड़ी बात

अम्बाला- जिलाधीश अम्बाला अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री के समय बरती जाने वाली सावधानियों का कडाई से पालना की जाए तथा इस संबध में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवा, हरियाणा द्वारा दिए गये आदेशों एवं सावधानियों की सम्बन्धित अधिकारी पालना करना एवं करवाना सुनिश्चित करें। दीपावली के शुभ अवसर पर जनता द्वारा आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग किया जाता है जिससे आग लगने का भय बना रहता है। आग से बचने के लिए सावधानियां रखनी बेहद आवश्यक है। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवा हरियाणा द्वारा इस संबध में सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि सभी पालिकाएं व मार्किट कमेटियां अपने-अपने सहायक मंडल, अग्निशमन अधिकारियों/दमकल केन्द्र अधिकारियों/इंचार्ज को आवश्यक निर्देश दें कि वह अपनी दमकल गाडियों को पूर्ण रूप से ठीक रखें। दीपावली के उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारियों/दमकल केन्द्र अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिया जाये अर्थात उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपना स्टेशन न छोड़े। अनुशासन बनाये रखने के लिए पूर्ण स्टाफ वर्दी में होगें। सभी अग्निशमन वाहनों का बीमा होना चाहिए तथा तेल की उपलब्धता व कण्डम गाडियों का निपटान भी सुनिश्चित किया जाए। आतिशबाजी व पटाखों की दुकानें शहर के बाहर व खुले में लगाई जाएं। एक दुकान से दुसरी दुकान की दूरी कम से कम तीन मीटर की होनी चाहिए तथा प्रत्येक दुकान के सामने दो बाल्टी रेत व उचित मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ambala today news अगर आप भी दीपावली पर पटाखों बेचने का कारोबार करना चाह रहे है तो पढ़ लिजिए खबर, दीपावली अतिशबाजी, पटाखों की बिक्री को लेकर डीसी अंबाला ने कही यह बड़ी बात

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अग्निशमन की घटनाओं से बचने के लिए अपने अधीनस्थ सहायक मण्डल अधिकारियों/दमकल केन्द्र अधिकारियों को निर्देश दिए जायें कि वे अग्निशमन सुरक्षा के उपायों का पूर्ण रूप से निरीक्षण करें। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उचित प्रबंध करवाएं तथा समय-समय पर इसका निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए। यदि किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के सहयोग की आवश्यकता हो तो तालमेल सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त एक्पलोसिव रूलस, 2008 के नियम 84 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित करें जिसके अंतर्गत अस्थाई तौर पर पटाखे बेचने के लिए दुकानें स्थापित करने के लिए जिलाधीश द्वारा अस्थाई तौर पर लाईसैंस जारी किए जायेंगे तथा आग लगने की घटना न हो इसके लिए जो भी सुरक्षा की दृष्टि से उपाए एवं प्रबंध किए जाने हैं उनका भी पटाखे विक्रेता ध्यान रखेंगे। पटाखों की अस्थाई दुकान में ऑयल बर्निंग लैम्प, गैस लैम्प नहीं होने चाहिए। ambala today news अगर आप भी दीपावली पर पटाखों बेचने का कारोबार करना चाह रहे है तो पढ़ लिजिए खबर, दीपावली अतिशबाजी, पटाखों की बिक्री को लेकर डीसी अंबाला ने कही यह बड़ी बात

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