अम्बाला कवरेज @ अम्बाला
निकाय चुनाव के दृष्टिगत शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर की अध्यक्षता में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से पोलिंग पार्टियों को बूथ वाईज रैण्डमाईजेशन की प्रक्रिया का कार्य किया गया। इस मौके पर सामान्य पर्यवेक्षक वीना हुड्डा, सामान्य पर्यवेक्षक सरिता मलिक, पुलिस पर्यवेक्षक एवं आईजी मनीष चौधरी, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम अम्बाला शहर दर्शन कुमार, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम छावनी विनेश कुमार व सम्बन्धित मौजूद रहे। इस पूरी प्रक्रिया की बकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई गई। अजय सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार जिले में निकाय चुनाव को पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से करवाना हमारा दायित्व है। चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना करते हुए आज पोलिंग पार्टियों की बूथ वाईज रैण्डमाईजेशन का कार्य किया गया है। इस बारे चुनाव आयोग को भी अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के तहत 02 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतगणना का कार्य किया जाएगा और मतगणना के उपरान्त परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस मौके पर डीआईओ शुभम जोधा, डीआईपीआरओ धर्मेन्द्र कुमार, नायब तहसीलदार सुनील कुमार के साथ-साथ सम्बन्धित मौजूद रहे।
02 मार्च को मतदान के तहत सम्बन्धित मतगणना केन्द्रों से पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबधी सामग्री दी
जिले में निकाय चुनाव के अंतर्गत एवं 02 मार्च को मतदान के तहत सम्बन्धित मतगणना केन्द्रों से पोलिंग पार्टियों को चुनाव संबधी सामग्री दी गई। जिसके बाद वे अपनी डयूटी के तहत निर्धारित बूथों के लिए रवाना हुए। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने शनिवार को सैक्टर 9 स्थित ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल में बने मतगणना केन्द्र व स्ट्रोंग रूम का जायजा लेते हुए रिटर्निंग अधिकारी से यहां पर की गई व्यवस्थाओं के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रबंध किए गए हैं उसकी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना करते हुए चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से करवाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि जिले में निकाय चुनाव के तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 02 मार्च को को प्रात: 8 बजे मतदान शुरू हो जायेगा जोकि सांय 6.00 बजे तक होगा। इससे पहले राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार 02 मार्च को प्रात: मॉक पोल की प्रक्रिया भी की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम दर्शन कुमार ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया मेयर पद के उप चुनाव के लिए मतदान के तहत सम्बन्धित पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों के साथ-साथ चुनाव संबधी अन्य सभी सामग्री दी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पोलिंग पार्टियों व उनके साथ जुड़े अधिकारियों को तमाम चुनाव प्रक्रिया के बारे में आज एक बार फिर टे्रेनिंग देेते हुए विस्तार से जानकारी दी गई है ताकि वे मतदान के कार्य को पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ करवा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियों के लिए जलपान, रहने की व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध किये गये हैं। सैक्टर 9 स्थित ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल में काउंटरों की बेहतर व्यवस्था के साथ प्रत्येक काउंटर पर निर्धारित बूथों के तहत पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन व चुनाव सामग्री दी गई है। इस दौरान उनके साथ चुनाव डयूटी पर लगे पुलिस कर्मचारी भी साथ रहे जोकि उनके साथ बूथों पर जायेंगे। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों को जो ईवीएम मशीनें व चुनाव संबधी सामग्री मेयर के उप चुनाव के लिए दी गई थी वे उन्हें इसी काउंटर पर आकर जमा करवानी होंगी। रिटर्निंग अधिकारी ने इस मौके पर यह भी कहा कि 02 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतगणना होगी। इस मौके पर नगर निगम कमीशनर सचिन गुप्ता, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम दर्शन कुमार, डीआईपीआरओ धर्मेन्द्र कुमार, एआरओ एवं तहसीलदार अम्बाला शहर आदित्य रंगा के साथ-साथ सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।
चुनाव 02 मार्च दिन रविवार को प्रात: 8 बजे से मतदान शुरू हो जायेगा जोकि सांय 6.00 बजे तक होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि जिले में निकाय चुनाव 02 मार्च दिन रविवार को प्रात: 8 बजे से मतदान शुरू हो जायेगा जोकि सांय 6.00 बजे तक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनावों में मतदान के लिए एक दर्जन से अधिक पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य किये हैं। इनमें मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड), पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सर्विस आइडंटिटी कार्ड (केंद्र/राज्य/पीएसयू/पब्लिक लि. कंपनी द्वारा जारी), पासबुक (बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा फोटो सहित जारी), पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा संबंधित योजना के तहत जारी), मनरेगा जॉब कार्ड, हैल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा संबंधित योजना के तहत जारी), पैंशन डाक्यूमेंट फोटो सहित, ऑफिशियल आइडंटिटी कार्ड (सांसद/विधायक/एमएलसी द्वारा जारी), आधार कार्ड व स्वतंत्रता सेनानियों का पहचान पत्र फोटो सहित तथा अथॉरिटी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र फोटो सहित और आम्र्स लाईसेंस फोटो सहित शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता के पास इनमें से कोई भी पहचान पत्र है तो वह मतदान कर सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा ने द रिप्रैंजन्टेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 135 सी के तहत मतदान से एक दिन पूर्व और मतदान वाले दिन निकाय चुनाव के तहत जहां पर चुनाव होने हैं उन जगहों पर शराबबंदी लागू कर दी जायेगी। यह शराबबंदी 28 फरवरी शाम 6 बजे से 2 मार्च रविवार को मतदान पूर्ण होने तक लागु रहेगी। निर्वाचन जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसकी कड़ाई से पालना करने के लिए हिदायतें जारी की हैं।
02 मार्च को होने वाले चुनाव में मतदाता अधिक से अधिक आगे आकर अपने मत का प्रयोग करे-अजय सिंह तोमर
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर ने कहा कि जिले में नगर निगम के तहत मेयर पद के लिए तथा नगर परिषद अम्बाला छावनी व नगरपालिका बराड़ा के लिए 02 मार्च को होने वाले चुनाव में मतदाता अधिक से अधिक आगे आकर अपने मत का प्रयोग करे। इसके लिए उन्हें स्वीप एक्टीविटी के माध्यम से जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने सभी फैक्टरी मालिकों, दुकानदारों व अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि 02 मार्च को वह अपने संस्थानों को बंद रखें ताकि उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी व अन्य लोग भी अपने मत का प्रयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि मत की विशेष महत्वता होती है, इसलिए हर योग्य व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।