अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला। आज से 6 महीने पूर्व 3 नवम्बर 2024 को को हरियाणा सरकार द्वारा 2018 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी सचिन गुप्ता
हेमंत आगे बताया कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की मौजूदा धारा 45(1) में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र (गजट) में अधिसूचना द्वारा किसी उपयुक्त अधिकारी की नगर निगम कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की जाएगी. परन्तु यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आज तक प्रदेश सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सचिन गुप्ता की अम्बाला नगर निगम कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति सम्बन्धी गजट अधिसूचना प्रकाशित नहीं की है. उन्होंने बताया कि इस आधार पर हर नगर निगम कमिश्नर की नियुक्ति पर कानूनी प्रश्न चिन्ह भी उठता है हालांकि आज तक किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया. गजट नोटिफिकेशन में कमिश्नर की नियुक्ति अधिसूचित न होने के कारण उसके द्वारा पारित आदेशो/निर्देशों को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है. जहाँ तक सचिन गुप्ता की जिला नगरपालिका आयुक्त के तौर पर तैनात का विषय है, तो उस पद के लिए गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करने का कानून में कोई अनिवार्यता नहीं है हेमंत ने बताया कि हरियाणा नगर निगम कानून के मूल धारा 45(1) में हालांकि यह प्रावधान था कि केवल 5 वर्ष की सेवा वाला आईएएस अधिकारी ही नगर निगम कमिश्नर तैनात किया जा सकता है परन्तु अगस्त, 2015 में इस धारा में कानूनी संशोधन कर नगर निगम कमिश्नर पद के लिए उपरोक्त अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी एवं यह प्रावधान कर दिया गया कि नगर निगम कमिश्नर पद पर राज्य सरकार उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त कर सकती है. इसका अर्थ है कि आज की तारीख में न केवल आईएएस या एचसीएस अधिकारी, बल्कि प्रदेश सरकार किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कानूनन नगर निगम कमिश्नर तैनात कर सकती है.
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