ambala coverage news : जिला प्रशासन अम्बाला ने खाद्य वस्तुओं के होलसेलरों और रिटेलरों को दिए निर्देश

अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला।  माननीय महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा तथा जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना में जिला अम्बाला के सभी खाद्य वस्तुओं के होलसेलर/रिलेटर /ट्रेडर्स  को निर्देश दिए जाते हैं कि देश में वर्तमान विशेष परिस्थतियों को मददेनजर रखते हुए आप सभी मार्किट में आम जन हेतू खाद्य वस्तुओं की प्र्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसी भी खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी न की जाए। यदि कोई भी होलसेलर/रिलेटर/ट्रेडरस खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी तथा उपभोक्ताओं से खाद्य वस्तुओं के मूल्य की ओवर चार्जिंग करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध Essential Commodities Act 1955 के तहत  निम्यमानुसार कार्यावाही अमल में लाई जाएगी। सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट अनुसार जिले के सभी गेहॅू, चीनी तथा दाल होलसेलर/ट्रेडर्स/रिटेलर गेहॅू, चीनी तथा दाल का भण्डारण करेंगे तथा सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतानुसार उक्त स्टॉक को प्रत्येक सप्ताह पोर्टल पर डिस्कलोसर करेंगे। मार्किट में आम जन हेतू खाद्य वस्तुओं, गेस सिलेण्डर/पैट्रोल /डीजल की प्र्याप्त मात्रा में उपलब्धता है तथा भविष्य में भी आमजन को उक्त बारे कोई परेशानी नही होगी। अत: आमजन से यह अपील की जाती है कि खाद्य वस्तुओं, गैस सिलेण्डर/पैट्रोल/डीजल की अनावश्यक जमाखोरी न करें। यदि किसी भी उपभोक्ता को उपरोक्त जमाखोरी की सूचना/ओवर चार्जिंग से कोई शिकायत है तो वह जिला प्रशासन अम्बाला के टोल फ्री नं0-01712530100 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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