अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रवीन ने बताया कि आज केन्द्रीय कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया । इस जेल लोक अदालत में 07 मुकदमें रखे गए थे। जिनमें नियमानुसार 03 मुकदमों का निपटारा किया गया और 03 बंदियों को निर्धारित शर्तों पर रिहा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रवीन ने बताया कि जिला एंव सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री कंचन माही के मार्गदर्शन में प्रतिमाह जेल लोक अदालत का आयोजन माह में दो बार किया जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि सम्बन्धित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें स्थाई लोक अदालत में लगाकर निपटाए जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत जिला एडीआर सैंटर अम्बाला में स्थापित है और किसी भी कार्यदिवस पर इसके मुकदमें लगा सकते हैं। उन्होने यह भी बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय अम्बाला व सब डिवीजन नारायणगढ की अदालतों में 10 मई 2025 को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थाई लोक अदालत व उपभोक्ता अदालत में नेशनल लोक अदालत 9 मई 2025 को किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में इस बार साईबर ठगी के फलस्वरूप जो राशि फ्रीज की गई है तथा जिस राशि पर शिकायतकर्ता की क्लेम करता हो तथा जो राशि ऐसे खाते में गई जिसके बाबत सिर्फ एक ही शिकायत हो, ऐसी राशि को ेलेने के लिए शिकायतकर्ता लोक अदालत में अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। ऐसे मामले स्थाई लोक अदालत में रखे जाऐेंगे। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाईन नम्बर 0171-2532142 व 9991112660 व नालसा हैल्पलाईन नम्बर 15100 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि वे अदालत में लम्बित मुकदमें व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें इस लोक अदालत में रख कर उनका निपटारा करवा सकते हैं जिससे आपसी समझौते से मुकदमें का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढती है और लोक अदालत में समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती जिससे समय व धन की बचत होती है।
ambala coverage news : श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया