अमित कुमार
अंबाला कवरेज @ अंबाला। जिलाधीश एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि वायू प्रदूषण को रोकने व आमजन मानस के स्वास्थ्य को जहन में रखते हुए अम्बाला जिले में फसल अवशेषों में आग ना लगाने को लेकर 3 अप्रैल 2025 बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश पारित किए है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जारी आदेशों में कहा कि उप-निदेशक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा रबी फसलों की कटाई का कार्य शुरु हो चुका है। फसलों की कटाई उपरांत कुछ किसान खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों को आग लगा देते है, जिस कारण वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण अधिक होने से आंखों में जलन, चमड़ी के रोग व आमजन मानस को सांस लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कई बार अवशेषों में आग लगाने से उत्पन्न हुए धुंए के कारण राजमार्गों पर दुर्घटना भी हो जाती है। खेतों में चर रहे मवेशी भी आग की चपेट में आ जाते है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष में आग लगाने से चारे की कमी भी हो जाती है और भूमि की ऊपरी सतह जलने के कारण सूक्ष्म जीव मर जाते है। भूमि की उपजाऊ शक्ति भी क्षीण हो जाती है। कई बार फसल अवशेषों में आग लगने के कारण काफी मात्रा में जानमाल का भी नुकसान हो जाता है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा भी इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है। जिसके लिये फसल अवशेष न जलाने हेतू 1 अप्रैल 2025 से बी0एन0एस0एस0 2023, की धारा 163 के अन्तर्गत आदेश पारित करने की सिफारिश की है। जिलाधीश ने कहा कि जनहित को ध्यान मेंं रखते हुए अम्बाला के अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टिï से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाएं रखने के लिए वर्णित तथ्यों को जहन में रखते हुए फसल अवशेष ना जलाने के लिए 3 अप्रैल 2025 से आदिनेषघाज्ञा के आदेश जारी किए है। इन आदेशों की पुलिस प्रशासन व सम्बन्धित विभाग पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने आदेशों की अवहेलना की और दोषी पाया गया तो वह बीएनएसएस की धारा 223 के तहत दंड का भागीदार होगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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