ambala today news हरियाणा: कानूनों से हटाऐगा पंजाब का नाम, सरकार ने कमेटी का किया गठन

चण्डीगढ़- हरियाणा ने अपने कानूनों से पंजाब का नाम हटाने के लिए कमर कस ली है। विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा इस संबंध में प्रयास शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कानून एवं विधि विभाग के लीगल रिमेम्ब्रेन्सर एवं प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी 1968 के आदेश के अंतर्गत स्वीकृत अधिनियमों के उप-शीर्षकों के संशोधन के विषय में पुनरावलोकन एवं परीक्षण करेगी। इस कमेटी को एक माह के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट देनी होगी। राज्य सरकार ने कमेटी के गठन को लेकर हरियाणा विधान सभा सचिवालय को सूचित कर दिया है। मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशानुसार इस कमेटी में कानून एवं विधि विभाग के ओएसडी, राजनीति एवं संसदीय मामले विभाग के उप-सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के ओएसडी (नियम) बतौर सदस्य शामिल होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के उप-सचिव को कमेटी में सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ambala today news हरियाणा अपने कानूनों से हटाएं गया पंजाब का नाम, सरकार ने कमेटी का किया गठन

ambala today news उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने क्यों कहा कि पंजाब सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों के साथ धोखा कर रही

 

विदित रहे कि हरियाणा को विरासत में जो कानून मिले थे, वे सभी पंजाब के नाम पर थे और गत 54 वर्षों से हरियाणा की शासन व्यवस्था इन्हीं कानूनों के आधार पर चल रही है। इसके चलते प्रदेश की जनता और जनप्रतिनिधि इन कानूनों को हरियाणा के नाम पर करने की मांग करते रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता इसे हरियाणा के स्वाभिमान का विषय मानते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने हरियाणा के कानूनों के नामों से पंजाब शब्द हटाने की पहल करते हुए 24 सितम्बर को विधानसभा सचिवालय में राज्य सरकार और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी कानून पंजाब की बजाय हरियाणा के नाम से करने की योजना तैयार करें। उस बैठक में ही कमेटी गठित करने का फैसला हुआ था। उल्लेखनीय है कि फिलहाल हरियाणा में करीब 237 ऐसे कानून हैं जो पंजाब के नाम से ही चल रहे हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत वर्ष 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। तब पंजाब में जिन अधिनियमों का अस्तित्व था, वे ही हरियाणा में लागू हुए थे। व्यवस्था यह बनी थी कि 1968 में हरियाणा अपनी जरूरतों के मुताबिक इनमें आवश्यक संशोधन कर सकेगा। अनावश्यक कानूनों को हटाने का अधिकार भी प्रदेश की विधानसभा को मिला। ambala today news हरियाणा अपने कानूनों से हटाएं गया पंजाब का नाम, सरकार ने कमेटी का किया गठन

ambala today news पढ़िए खबर: हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में कौन सा स्थान मिला, जिस पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कही यह बड़ी बात

Leave a Comment

और पढ़ें