उन्होंने बताया कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चारों पदों जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है अर्थात पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत/ब्लाक समिति और सदस्य, जिला परिषद हेतु निर्वाचन प्रमाण पत्र फॉर्म 21 ए के प्रोफ़ोर्मा में जारी कर विजयी उम्मीदवार को सम्बंधित आर.ओ. द्वारा प्रदान किया जाता है. यह फॉर्म हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली, 1994 के अंतर्गत राज्य सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा बनाया गया है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर कोई संशोधन नहीं कर सकता है. अब यह देखने लायक होगा कि आगामी कुछ दिनों में जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी 22 जिलों की जिला परिषदों और उनके अंतर्गत पड़ने वाली पंचायत/ब्लॉक समितियों के निर्वाचित सदस्यों के नामों की नोटिफिकेशन जारी की जायेगी तो क्या उसमें उनके नामो के साथ उनके सम्बंधित राजनीतिक दल/पार्टी के नाम का उल्लेख किया जाता है अथवा नहीं क्योंकि निर्वाचन प्रमाण पत्र पर ऐसा उल्लेख नहीं है.ambala today news विजयी उम्मीदवारों के निर्वाचन प्रमाण पत्र में राजनीतिक दल का उल्लेख ही नहीं — हेमंत
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