ambala today news विजयी उम्मीदवारों  के  निर्वाचन प्रमाण पत्र में राजनीतिक दल  का उल्लेख ही नहीं — हेमंत 

अंबाला कवरेज @ चंडीगढ़ हरियाणा में सभी 22 जिलों की जिला परिषदों और उनके अंतर्गत पड़ने वाली  पंचायत/ब्लॉक समितियों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रदेश में गत माह अक्टूबर से  कुल तीन चरणों में करवाए  गये मतदान हेतु  मतगणना संपन्न हुई  जिसमें विभिन्न जिलों में सम्बंधित  जिला परिषद  एवं   पंचायत/ब्लॉक समितियों  के वार्डों में सत्तारूढ़ भाजपा- जजपा और विपक्षी इनेलो और आम आदमी पार्टी(आप) आदि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों  द्वारा उनके चुनाव-चिन्हो पर  चुनावी मैदान में उतारे गये प्रत्याशी चुनाव जीतकर सदस्य पद पर  निर्वाचित  हुए हैं. कांग्रेस पार्टी ने हालांकि इन चुनावों में उसके  चुनाव चिन्ह हाथ/पंजे  पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे.ambala today news विजयी उम्मीदवारों  के  निर्वाचन प्रमाण पत्र में राजनीतिक दल  का उल्लेख ही नहीं — हेमंत
इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने एक रोचक परन्तु  महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि बेशक मतगणना के बाद निर्दलीयों के अलावा विभिन्न  राजनीतिक दलों द्वारा उनके पार्टी सिम्बल्स पर उतारे गये उम्मीदवार भी सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए हैं जो आगामी एक-डेढ़ माह में नव-निर्वाचित समिति/परिषद की बुलाई जाने वाली पहली बैठक में अपने में  से ही पंचायत/ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन और जिला परिषद के प्रेजिडेंट और वाईस-प्रेजिडेंट का चुनाव करेंगे परन्तु आधिकारिक तौर पर  देखा जाए तो इन चुनावो में किसी भी राजनीतिक दल से एक भी प्रत्याशी सदस्य के तौर पर  निर्वाचित नहीं हुआ है क्योंकि विजयी उम्मीदवारों को सम्बंधित रिटर्निंग ऑफिसर -आर.ओ. (निर्वाचन अधिकारी ) द्वारा प्रदान किये गये निर्वाचन प्रमाण पत्र (इलेक्शन सर्टिफिकेट ) मे न तो यह उल्लेख  है कि अमुक उम्मीदवार  फ़लाह फ़लाह  राजनीतिक दल/पार्टी से सदस्य  निर्वाचित हुआ है अथवा न ऐसा दर्शाया गया है कि वह  निर्दलीय के तौर पर निर्वाचित हुआ है .ambala today news विजयी उम्मीदवारों  के  निर्वाचन प्रमाण पत्र में राजनीतिक दल  का उल्लेख ही नहीं — हेमंत

उन्होंने  बताया कि हरियाणा में  पंचायती राज संस्थाओं के चारों पदों जिनका प्रत्यक्ष  चुनाव होता है अर्थात पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत/ब्लाक  समिति और सदस्य, जिला परिषद  हेतु निर्वाचन प्रमाण पत्र फॉर्म 21 ए के प्रोफ़ोर्मा में  जारी कर विजयी उम्मीदवार को सम्बंधित आर.ओ. द्वारा   प्रदान किया जाता है.  यह फॉर्म हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली, 1994 के अंतर्गत राज्य सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा बनाया गया है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग  अपने स्तर पर  कोई संशोधन नहीं कर सकता है. अब यह देखने लायक होगा कि आगामी कुछ  दिनों  में जब राज्य  निर्वाचन आयोग द्वारा सभी 22 जिलों की जिला परिषदों और उनके अंतर्गत पड़ने वाली  पंचायत/ब्लॉक समितियों के निर्वाचित सदस्यों के नामों की नोटिफिकेशन जारी की जायेगी तो क्या उसमें उनके नामो के साथ उनके सम्बंधित राजनीतिक दल/पार्टी के नाम का उल्लेख किया जाता है अथवा नहीं क्योंकि निर्वाचन प्रमाण पत्र पर ऐसा  उल्लेख नहीं है.ambala today news विजयी उम्मीदवारों  के  निर्वाचन प्रमाण पत्र में राजनीतिक दल  का उल्लेख ही नहीं — हेमंत

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