सोमवार से खुल जाएंगे मंदिर और होटल, पढ़िए भगवान के दर्शन के लिए किन नियमो की करनी होगी पालना

डीसी अंबाला अशोक शर्मा धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों से बातचीत करते हुए।

अंबाला (दीपिका सोबती)। उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने एसडीएम कार्यालय के प्रथम तल पर वीसी रूम में धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि व होटल, रेस्टोरेन्ट, मॉलस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें केन्द्र सरकार व स्वास्थ्य विभाग की जो हिदायतें जारी की गई हैं उनकी शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अनलॉक में इन्हें खोलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के चलते मंदिर सहित अन्य उपरोक्त स्थान काफी समय से बंद पड़े थे, इसीलिए संबंधित प्रतिनिधि इन्हें खोलने से पहले वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य सभी की हिदायतों की पालना हो, इसके रहते इस कार्य को करना सुनिश्चित करे।
धार्मिक स्थलों को लेकर जारी की गई एडवाइजरी, इन बातो का रखना होगा ध्यान
डीसी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सबसे पहले धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें केन्द्र व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। बैठक में उन्होंने धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, चर्च व अन्य धार्मिक स्थलों में बिना मास्क, सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए ही श्रद्धालुओं को अन्दर आने की अनुमति होगी। मंदिर प्रतिनिधियों को श्रद्धालुओं को सभी हिदायतों की पालना हो इसके लिए स्वयं अपने स्टाफ सहित सभी को जागरूक होना होगा। धार्मिक स्थलों में भजन मंडली द्वारा किसी भी तरह का भजन नहीं होगा, केवल साउंड सिस्टम के माध्यम से ही भजन इत्यादि को चलाया जा सकता है। भीड़ एकत्रित नहीं होगी, सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए ही मंदिर में पूजा कार्य सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं के प्रवेश द्वार व निकासी द्वार अलग-अलग हो। मंदिर में किसी भी तरह का मेट, चटाई इत्यादि नहीं होनी चाहिए। कोई भी श्रद्धालु मूर्ति व अन्य स्थान को टच नही करेगा। धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे की कोई भी श्रद्धालु प्रसाद आदि वितरित नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का प्रसाद (पवित्र जल इत्यादि) बांटा जाएगा। धार्मिक स्थलों के बाहर भिक्षा मांगने वाले एकत्रित नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से भी कहा कि 65 साल से अधिक व 10 साल से कम उम्र के बच्चे धार्मिक स्थलों पर न जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि धार्मिक स्थलों में प्रवेश करते समय किसी व्यक्ति में लक्ष्ण नजर आते है तो उसे अलग से रखकर उसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की हैल्प लाईन नंबर पर दें, ताकि संबंधित व्यक्ति की जांच की जा सकें। श्रद्धालु यह भी सुनिश्चित करेगें कि वे अपनी चप्पल व जूतों मंदिर में प्रवेश करते समय या तो अपने साथ लाए वाहन में रखें या मन्दिर में जूते, चप्पल रखने का जो स्थान है वहां पर एक खाने में केवल एक ही जोड़ा रखें। श्रद्धालु धार्मिक स्थलों में प्रवेश करते समय सिर पर ढकने वाला कपड़ा (रूमाला) स्वयं अपने साथ लाएं। उपायुक्त ने बैठक में यह भी कहा कि कोरोना के प्रभाव के मध्यनजर जो क्षेत्र केन्टेंमेन्ट चिह्नित हैं उन क्षेत्रों में किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों व अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड करने के लिए भी वे स्वयं प्रेरित हो तथा दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इस ऐप के माध्यम से यदि व्यक्ति कोरोना संक्रमण के सम्पर्क में आता है तो उसकी सूचना तुरन्त व्यक्ति को मिल जाती हैं और वह सचेत हो सकता हैं।
थर्मल स्क्रैनर से जांच के बाद होटल में दाखिल होगा ग्राहक
उपायुक्त ने बैठक के क्रम में होटल, रेस्टोरेंट, मॉलस प्रतिनिधियों को भी केंद्र व स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने सभी हिदायतों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित हो इसके लिए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होनें कहा कि रेस्टोरेंट प्रतिनिधि हो सके तो पैंकिंग से ही खाना देना सुनिश्चित करें। होटल प्रतिनिधि संबंधित उपभोक्ता की आईडी के साथ ही उसे होटल में ठहरने दें। होटल में भी सामाजिक दूरी, सैनिटाईजर व अन्य आवश्यक हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित होनी चाहिए। थर्मल स्क्रैनर से जांच के बाद ही कस्मर को अंदर आने दें। मैन्यू को डिस्पले करें, भुगतान की व्यवस्था कैश लेस करें। स्टॉफ भी सभी हिदायतों की पालना स्वयं सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के दिशा-निदेर्शानुसार शादी अथवा अन्य समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की आने की अनुमति हैं इसकी सूचना व अनुमति लेना प्रशासन से सुनिश्चित करें। इसके साथ सभी मॉलस प्रतिनिधि भी हिदायतों की पालना करना सुनिश्चित करेगें। मॉलस के बाहर अनावश्यक भीड़ नहीं लगनी चाहिए तथा मॉलस के अंदर भी सामाजिक दूरी का ध्यान रखना सुनिश्चित करना होगा। मॉलस में सामाजिक दूरी, सैनिटाईजर व अन्य आवश्यक हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रैनर से जांच के बाद ही कस्मर को अंदर आने दें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा सभी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा और यदि कहीं भी किसी भी तरह की अवेहलना पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि धार्मिक स्थानों, होटलों व मॉलस के परिसर में यदि एसी लगे हुए है तो वह सुनिश्चित करेगें की एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर के बीच होना चाहिए। बाहर कीे हवा अन्दर आए, इस बात को भी सुनिश्चित करें। बैठक में एसपी अभिषेक जोरवाल, एसडीएम गौरी मिड्ढा, एसडीएम सुभाष चन्द सिहाग, नगराधीश कपिल शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से डॉ सुखप्रीत सहित धार्मिक संस्थानों, होटल व मॉलस के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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