अंबाला कवरेज @ अमित अठवाल। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों को अभिभावकों व अधिकारियों को लंबे समय से इंतजार था। हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई जाने वाली फीस के मामले को लेकर आदेश जारी करते हुए स्कूल संचालकों को फार्म 6 भरने के आदेश दिए हैं और बकायदा इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 भी निर्धारित कर दी है। सरकार का सीधेतौर पर कहना है कि जो भी निजी स्कूल संचालक फार्म नहीं भरेगा वह फीस नहीं बढ़ा सकता। हम आपको बता दें कि इससे पहले यह फार्म भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी होती थी, लेकिन इस साल अभी सरकार ने यह फार्म नहीं निकाले थे।
ambala coverage स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर दायर शपथ पत्र से हाईकोर्ट संतुष्ट
वैसे तो हरियाणा सरकार ने निजी स्कूल संचालकों की मनमर्जी पर अंकुश लगाते हुए फीस एक्ट बनाया था और बकायदा यह भी नियम बना दिया गया था कि बिना सरकार की परमिशन के कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए बकायदा स्कूल संचालकों को केवल 5 प्रतिशत फीस वृद्धि का नियम बनाया गया है और इसके साथ मार्केट इंडैक्स को जोड़ा जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक फार्म-6 नहीं निकाला गया था, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि स्कूल संचालक एक बार फिर अपनी मर्जी करते हुए फीस बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने निजी स्कूल संचालकों पर अंकुश लगाते हुए फार्म-6 जारी कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि 31 मार्च तक कौन कौन स्कूल फार्म 6 भरते हैं और कौन से स्कूल संचालक छोड़ते हैं।