अंबाला कवरेज @ अमित अठवाल। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत निर्धारित मापदंडों की पालना के तहत जिला में तीन बच्चों को चिह्नित किया गया है। इन तीनों बच्चों को औपचारिकताएं पूरी होते ही योजना के तहत लाभ देने का काम किया जायेगा। उपायुक्त विक्रम सिंह इस विषय को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना काल में जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है और निराश्रित हो चुके हैं, ऐसे बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।
उपायुक्त ने जहां चिह्नित इन तीन बच्चों को योजना का लाभ देने के लिए जो औपचारिकताएं पूरी करनी है उसके लिए संबंधित अधिकारियों को तीव्रता से काम करने के निर्देश दिये हैं वहीं यह भी कहा कि कोविड होने के 6 महीने तक यदि किसी बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो गई है वे इस योजना के लाभ के लिए बाल कल्याण समिति की चेयरमैन रंजीता के मोबाईल नंबर 9416089189 व बाल कल्याण समिति की सदस्य रेखा के मोबाईल नम्बर 7206439557 व हैल्पलाईन नम्बर 1098 पर सम्पर्क कर सकते है। इस योजना के तहत सर्वे का कार्य किया जायेगा। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत वे सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में इस विषय को लेकर स्कूल मुखियों को अवगत करवाएं ताकि यदि उनके संज्ञान में कोई केस आता है तो वह उसे महिला एवं बाल विकास विभाग में भेज सकें।
जिला यमुनानगर के 32 क्षेत्र हुए कंटैनमैंट जोन मुक्त-उपायुक्त मुकुल कुमार
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार द्वारा 16 जून 2021 को इस योजना के तहत नोटीफिकेशन जारी की गई है। इस योजना अंतर्गत आने वाले बच्चों को 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए की वित्तीय सहायता हर महीने तथा इसके अतिरिक्त 12 हजार रुपए की राशि हर साल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उनके खाते में जमा करवाई जायेगी। बच्चे के पढ़ाई संबंधी कार्य को योजना के तहत शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएंगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संबंधित बच्चे की शादी के समय 51 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।