अम्बाला- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है कि कोविड-19 महामारी के फैलने का खतरा है। इसलिए सभी को त्योहारों के सीजन में सावधान रहने की जरूरत हैं। जिला में सभी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें ताकि कोरोन को फैलने से रोका जा सकें । इस सन्दर्भ में जानकारी देते हुए डीसी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल और निर्देशित नियमों की पालना हम सबके लिए बहुत जरूरी हैं। जिलाधीश ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने / कम करने और नियंत्रित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यह आदेश दिया गया है कि सभी दुकानदारों, व्यापारियों और सभी व्यावसायिक संस्थानों के साथ-साथ सभी संस्थानों शिक्षा संस्थानों सहित यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मचारी और साथ ही ग्राहक / छात्र अपने परिसर के अंदर भी मास्क लगाए और सामाजिक दूरियां बनाए रखें और प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइजऱ का भी उपयोग करें। ambala today news त्यौहारों के सीजन में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतू डीसी ने अंबाला के व्यापारियों, दुकानदारों को दिए यह आदेश, सीसीटीवी में होंगे कैद,यह होगी कार्रवाई
सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग के माध्यम से या किसी अन्य मोड के माध्यम से अगर किसी को मास्क / सामाजिक गड़बड़ी के प्रोटोकॉल के ऊपर उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई होगी। नियमों की पालना नहीं करने वाले संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, अंबाला, कमिश्नर, नगर निगम, अंबाला शहर और सभी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / हादसा कमांडर इन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करेंगे और साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में भीड़भाड़ न हो और व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, यदि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधान के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान हैं। ambala today news त्यौहारों के सीजन में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतू डीसी ने अंबाला के व्यापारियों, दुकानदारों को दिए यह आदेश, सीसीटीवी में होंगे कैद,यह होगी कार्रवाई