यमुनानगर। प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के लिए अच्छी खबर है। 31 अक्तूबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मूल राशि में 25 प्रतिशत छूट के साथ पूरा ब्याज माफ होगा नगर निगम ने सरकार के आदेश पर जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स सालों से बकाया है, उन्हें फिर से मूल राशि और ब्याज पर छूट देने की घोषणा की है। ये घोषणा आगामी 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। इस समय अवधि के बाद बकायादारों से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वालों की नगर निगम प्रॉपर्टी सील करने की भी कार्रवाई करेंगा।
नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह (आईएएस) ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2020 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की है। इसके अलावा वर्ष 2010-11 से 2017 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। यह छूट 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले से पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाएगें, उन्हें नोटिस जारी कर उनकी प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बतां दें कि बीते जुलाई माह में भी नगर निगम ने ब्याज माफी और मूल पर छूट दी थी। जिसका काफी लोगों ने फायदा उठाया था। ambala today news नगर निगम हुआ सख्त, इस तारीख तक नही भरा प्रॉपर्टी टैक्स तो होगी प्रॉपर्टी सील
भारी भरकम ब्याज से मिलेगा छुटकाराः
शहर में सरकारी विभागों पर ही करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा एक लाख से अधिक राशि वाले बकायादार भी काफी संख्या में हैं। ये लोग छूट का फायदा उठा सकते हैं। बकायादारों का समस्त ब्याज माफ करना एक बड़ा कदम है। इससे बकायादारों को केवल प्रॉपर्टी टैक्स ही जमा करवाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की राशि से ही नगर निगम समस्त खर्चे चलते हैं। एक तरह से जनता का पैसा, जनता की सुविधा के लिए शहरों के विकास पर ही खर्च किया जाता है।
सीएफसी की पांच विंडों पर जमा हो रहा टैक्सः
छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की 31 अक्तूबर अंतिम तिथि है। जिसके चलते प्रॉपर्टी धारकों की नगर निगम कार्यालय में भीड़ लगना स्वाभाविक है। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नगर निगम के सीएफसी (नागरिक सुविधा केंद्र) में टोकन सिस्टम के द्वारा प्रॉपर्टी टेक्स जमा किया जा रहा है। शहरवासियों को परेशानी न हो इसके लिए सीएफसी में सात विंडो बनाई गई है। जिनमें से पांच विंडों पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। टोकन नंबर आने पर प्रॉपर्टी टैक्स धारक इन विंडों पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकता है।
ऑनलाइन भी जमा करवा सकते है प्रॉपर्टी टैक्सः