यमुनानगर- जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर एक्सपलोजिव रूल्ज 2008 के नियम 84 एवं 88 के तहत निषेध आदेश जारी किए गए है जिनके अनुसार कोई भी व्यक्ति निश्चित किए गए स्थानों के अतिरिक्त आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री नहीं कर सकता है। इन स्थानों पर निश्चित किए गए स्टालों की संख्या के अनुसार ही फुटकर लाईसैंस जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी किए जाएगे। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र 2 नवम्बर से 4 नवम्बर 2020 सायं 5 बजे तक जिलाधीश कार्यालय की पीएलए शाखा कमरा नम्बर 108 में जमा करवा सकते है। निश्चित स्टालों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर नगराधीश यमुनानगर, जिला राजस्व अधिकारी यमुनानगर व दमकल केन्द्र अधिकारी यमुनानगर की गठित कमेटी की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के कमरा नम्बर 203 सभाकक्ष में 5 नवम्बर 2020 को दोपहर बाद 3 बजे ड्रा निकाला जाएगा। ambala today news अब मनमर्जी से नही लगा सकेंगे दीपावली पर पटाखों के स्टाल, डीसी ने बताया यह जारी किए गए आदेश
जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 20 प्रतिशत ही पटाखों के स्टाल अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पटाखों की 220 स्टाल अलॉट किए गए थे। उन्होंने बताया कि इस बार केवल 44 पटाखों के स्टाल अलॉट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निश्चित किए गए स्थानों में रेलवे ग्राउंड रेलवे वर्कशाप यमुनानगर में 10 स्टाल, कैम्पिंग ग्राउंड पुरानी कचहरी जगाधरी की पूर्व दिशा में 10 स्टाल, सैक्टर-18 हुड्डïा का मैदान कार्यालय के सामने उत्तर दिशा में 8 स्थान, खण्ड विकास एवं पंचायत कार्यालय सरस्वती नगर के सामने वाली जगह पर 1 स्टाल, राजकीय माडल संस्कृति सीनियर सकैण्डरी स्कूल बिलासपुर के खेल का मैदान 2 स्टाल, राजकीय उच्च विद्यालय छछरौली का खेल का मैदान 4 स्टाल, बॉम्बेपुर रोड पर स्थित खेल का मैदान प्रतान नगर 1 स्टाल, हिंदु स्कूल सढौरा का खेल का मैदान नजदीक पीडब्ल्यूडी रैस्ट हाऊस 3 स्टाल तथा खण्ड विकास एवं पंचायत कार्यालय रादौर एवं नगर पालिका कार्यालय रादौर के बीच में खाली मैदान में 5 स्टालों में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री की जा सकती है और इन्हीं स्थानों के लिए लाईसैंस जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी किए जाएगें। ambala today news अब मनमर्जी से नही लगा सकेंगे दीपावली पर पटाखों के स्टाल, डीसी ने बताया यह जारी किए गए आदेश