अम्बाला- नगर निगम अम्बाला के अनुसूचित जाति, पिछडे वर्ग एवं महिला वार्डों के आरक्षण के लिये सोमवार उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा व नगर निगम आयुक्त पार्थ गुप्ता की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में एक बैठक करते हुए ड्रा निकाला गया। इस दौरान वीडियोग्राफी करवाई गई तथा नियमानुसार तमाम औपचारिकताओं की पालना की गई। उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा -11 तथा हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियमावली, 1994 के नियम -7 में वर्णित व्यवस्थाओं अनुसार वार्डों में जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता के आधार पर नगर निगम अम्बाला के कुल 20 वार्डों में से वार्ड नम्बर 01, 02, 07, 11 तथा 14 को अनुसूचित जाति वार्ड तथा वार्ड नम्बर 04 व 18 को पिछड़े वर्ग के लिये घोषित किया गया है। ambala today news पढ़िए खबर: अंबाला नगर निगम चुनाव: कौन-कौन से वार्ड किए महिलाओं के लिए आरक्षित
अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से वार्ड नम्बर 11 तथा 14 को ड्रा के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है। इसी प्रकार वार्ड नम्बर 06, 09, 12, 17 व 20 को ड्रा द्वारा महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है। बैठक में सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों द्वारा नियमानुसार यह कार्रवाई की गई, जिसे सभी सदस्यों द्वारा एकमत से स्वीकार किया गया। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक आर.एस. पराशर, सदस्य रितेश गोयल, कृपाल सिंह सग्गु, सुरेश सहोता व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे। ambala today news पढ़िए खबर: अंबाला नगर निगम चुनाव: कौन-कौन से वार्ड किए महिलाओं के लिए आरक्षित