ambala today news: पढ़िए खबर: किसने कहा अम्बाला कैंट एसडीएम को नगर परिषद प्रशासक का भी दिया जाए कार्यभार

अंबाला कवरेज @ अंबाला। बीते कल हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के अधीन  कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक आदेश  से अम्बाला कैंट के उप मंडल अधिकारी (नागरिक ) अर्थात एसडीएम के पद पर  इसी माह तैनात 2019 बैच के  एचसीएस अधिकारी दिलबाग सिंह को  कैंट के  एक्साइज क्षेत्र में सरकारी भूमि प्रबंधन के एस्टेट ऑफिसर ( ई.ओ. ) का कार्यभार दिया गया है. इसी माह के आरम्भ में जब कैंट के तत्कालीन एसडीएम पद पर तैनात 2018 बैच के आईएएस अधिकारी सचिन गुप्ता को अम्बाला ज़िले का अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी ) तैनात किया गया था, तो उन्हें उपरोक्त एक्साइज क्षेत्र के ईओ और नगर परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक ) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था  इसके बाद  इसी माह  6 सितम्बर को  शहर निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट  के एडवोकेट हेमंत कुमार ने उपरोक्त दोनों चार्ज  एडीसी सचिन गुप्ता के स्थान पर कैंट एसडीएम दिलबाग सिंह को दिए जाने बारे प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा था.

हेमंत ने अम्बाला कवरेज    को बताया  कि गत वर्ष 30 जुलाई, 2020 को शहरी स्थानीय निकाय  विभाग के तत्कालीन प्रशासनिक सचिव, एस.एन.  राय, आईएएस  द्वारा जारी  एक आदेशानुसार कैंट के एसडीएम को पदेन (अपने पद के कारण )  अंबाला कैंट में एक्साइज क्षेत्र में  सरकारी भूमि प्रबंधन का एस्टेट आफिसर (ईओ) नियुक्त किया गया था जो इस पद के तौर पर कार्य करते हुए उपरोक्त विभाग के निदेशक को रिपोर्ट करेंगे एवं वह उन्ही के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे. इसका अर्थ यह है  कि जो कोई भी अधिकारी, चाहे एचसीएस या आईएएस कैंट का एसडीएम तैनात होगा, वह अपने पद के कारण कैंट एक्साइज क्षेत्र का ईओ होगा. ऐसा  कैंट से छठी बार  विधायक बने और प्रदेश के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज के प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुआ था. इससे पूर्व वर्ष 1998 से लेकर जुलाई, 2020 तक कैंट एक्साइज क्षेत्र के ईओ का कार्यभार  अम्बाला डीसी के पास होता था.   ambala today news: पढ़िए खबर: किसने कहा अम्बाला कैंट एसडीएम को नगर परिषद प्रशासक का भी दिया जाए कार्यभार

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हेमंत ने बताया कि इसी प्रकार11 सितम्बर, 2019 को जब अंबाला सदर नगर परिषद के पुनर्गठन की  नोटिफिकेशन प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी की गयी थी  तो  विभाग के तत्कालीन प्रशासनिक सचिव, आनंद मोहन शरण, आईएएस  द्वारा जारी  एक आदेशानुसार कैंट के एसडीएम ही  अपने पद के साथ साथ  न. प. अंबाला सदर के प्रशासक होंगे. चूंकि उस आदेश में  कैंट के तत्कालीन एसडीएम एस.सी. सिहाग, एचसीएस  के नाम का उल्लेख नहीं था  जिसका अर्थ यही है कि जो भी अधिकारी अम्बाला कैंट का एसडीएम तैनात होगा, वही पदेन (अपने पद के कारण) सदर न. प. का प्रशासक होगा. आज तक इस आदेश को शहरी निकाय  विभाग द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया गया है.  चूंकि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव  द्वारा जारी आदेशों को उन्ही  के द्वारा ही रद्द या संशोधित किया जा सकता है, मुख्य सचिव के कार्मिक विभाग द्वारा नहीं. इस प्रकार कैंट के एडीएम अपने पद के फलस्वरूप  कैंट एक्साइज क्षेत्र के ईओ एवं सदर नगर परिषद के प्रशासक होंगे.  साढ़े तीन माह पूर्व 4 जून 2021  को अंबाला के तत्कालीन डीसी अशोक शर्मा का तबादला कर जब विक्रम सिंह  को ज़िले का नया  डीसी तैनात किया गया तो उस  आदेश  में उनको भी साथ साथ कैंट एक्साइज क्षेत्र के  ईओ का कार्यभार भी दिया गया था जिसपर आपत्ति जाते हुए  हेमंत ने तब भी प्रदेश के  मुख्य सचिव को  लिखा था एवं 4 दिन बाद ही  कार्मिक विभाग द्वारा जारी ताज़ा आदेश  में उक्त  ईओ का चार्ज डीसी अम्बाला से वापिस लेकर सचिन गुप्ता को दे दिया गया था जो तब हालांकि कैंट के एसडीएम पद पर तैनात थे.  ambala today news: पढ़िए खबर: किसने कहा अम्बाला कैंट एसडीएम को नगर परिषद प्रशासक का भी दिया जाए कार्यभार

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