AMBALA COVERAGE NEWS: बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का जिम्मा उठाएगी सरकार, बनाई यह योजना, पढ़िए किन परिवारों को मिलेगा लाभ

Syllabus For Students 2020: सीबीएसई (CBSE) ने घटाया 30 % सिलेबस, पढ़िए किस विषय से कौन से हटाए गए चेपटर

अंबाला कवरेज @ निखित सोबती। हरियाणा सरकार की कोरोना महामारी से अनाश्रित हुए बच्चों हेतु मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में डे-स्कोलर के रूप में दाखिले का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी कुरूक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने गांव मिर्जांपुर माजरा स्थित अपने निवास पर आए लोगों की समस्याएं सुनते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत निजी स्कूल में दाखिला हेतु पीएम केयर्स से आरटीई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों व नोटबुक की सुविधा का प्रावधान है।

ambala today news कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसान संगठन 26 को करेंगे दिल्ली कूच, हरियाणा सरकार ने हर स्थिति से निपटाने के लिए यह उठाएं जाएगे कदम

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इत्यादि में दाखिला। निजी स्कूल में दाखिला हेतु पी.एम.केयर्स से आर.टी.ई के तहत फीस, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों व नोटबुक की सुविधा। दादा-दादी या विस्तारित परिवार को देख-रेख में रहने वाले बच्चे को निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे-स्कोलर के रूप में दाखिला। उच्च शिक्षा के लिए सहायता के तहत भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की मदद के साथ-साथ ऋण के ब्याज का भुगतान पी.एम.केयर्स द्वारा होगा। विभिन्न योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को स्नातक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षा शुल्क/पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर छात्रवृति। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृति योजनाओं के तहत पात्र नहीं है उनके लिए पी.एम. केयर्स द्वारा समकक्ष छात्रवृति सुविधा। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत ऐसे सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, 18 वर्ष की आयु तक के इन बच्चों के प्रीमियम की राशि का भुगतान पी.एम. केयर्स द्वारा किया जायेगा।

ambala today news पढ़िए खबर: हरियाणा सरकार ने तीन भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई के दिए आदेश, कही यह मामले आपके शहर से जुड़े तो नही 

बच्चे के नाम पर सावधी जमा (फिक्स डिपॉजिट) के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पी.एम. केयर्स द्वारा 10 लाख रुपए का कोष, 18 वर्ष की आयु से अगली 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृति तथा 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग हेतु एकमुश्त राशि। उन्होंने बताया कि इस दिशा में हरियाणा सरकार की घोषणायें की गई हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 18 वर्ष तक 2500 रुपए प्रति बच्चा प्रति मास। बिना परिवार के बच्चों की देखभाल करने वाले बाल देखभाल संस्थान को 1500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना 18 वर्ष की आयु तक। अन्य पूरा खर्चा बाल देखभाल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा 18 वर्ष तक पढ़ाई के दौरान 12000 रुपए प्रति वर्ष अन्य खर्चो के लिए। हरियाणा सरकार द्वारा 8वीं से 12वीं या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी कक्षा में पढऩे वाले बच्चों को टेबलेट की सुविधा का प्रावधान। प्रदेश के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में किशोरियों के लिए आवासीय शिक्षा मुफ्त। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51000 रुपए की राशि किशोरियों के बैंक खातों में डाली जायेगी यह राशि विवाह के समय उन्हें ब्याज सहित मिलेगी। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए राज्य हेल्पलाइन नम्बर 8558893911 (सम्पूर्ण राज्य के लिए) व 1075 (गुरूग्राम व फरीदाबाद को छोडकर) पर संपर्क किया जा सकता है।

ambala today news हरियाणा सरकार राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 से टीचरों को करेगी सम्मानित, पढ़िए खबर-कैसे करें आवेदन

बच्चों को शिक्षा के दी दिए जाएंगे 1600 रुपए महीना
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी से मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना का सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के कारण यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो उसको 2500 रुपए प्रमिास विधवा पैंशन दी जायेगी तथा उसके दो बच्चों तक 1600 रुपए प्रति बच्चा मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी और यदि माता-पिता दोनो की ही मृत्यु हो जाती है तो उन अनाथ बच्चों के संरक्षण को यह वित्तीय सहायता दी जायेगी। इस सहायता के दृष्टिद्दगत माता-पिता या संरक्षक की सभी साधनो से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नही होनी चाहिए और वह किसी भी प्रकार से सरकारी पैंशन प्राप्त नही कर रहा हो।

ambala today news हरियाणा सरकार ने इन आईएएस, एचसीएस को किया स्थानांतरण, नियुक्ति आदेश जारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ लेने हेतू आवेदक अंतोदय भवन या किसी भी अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन फार्म आॅनलाईन करवाकर सभी दस्तावेजों जिनमें मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पांच वर्ष पुराना रिहायशी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र की प्रति, बैंक खाते की प्रति सहित हार्ड कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी अम्बाला के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के डीईओ संजीत कुमार से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाईल नम्बर 9729497674 है। इसके अलावा आमजन को यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यालय में सभी कार्यदिवसों में प्रात: 9:30 बजे से बाद दोपहर 1:30 बजे तक पब्लिक डीलिंग का कार्य भी किया जाता है।

ambala today news पढ़िए खबर: हरियाणा सरकार ने तीन भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई के दिए आदेश, कही यह मामले आपके शहर से जुड़े तो नही

Leave a Comment

और पढ़ें