अंबाला कवरेज @ अमित अठवाल। हरियाणा सरकार ने लॉक डाउन के बाद अब आॅन लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आखिर हरियाणा के दुकानदारों की बात को मानते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अब हरियाणा के अंदर दुकानदार शाम को 6 बजे तक दुकानें खोल पाएंगे, तो वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह दुकानें आॅड इवन के फार्मुले के अनुसार ही खुलेगी। फिलहाल बेशक अभी तक हरियाणा सरकार ने पूरी तरह लॉक डाउन खत्म न किया हो, लेकिन इतनी राहत देने के बाद दुकानदार उत्साहित हैं। हम यहां पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के लॉक डाउन के फैसले के बाद प्रदेशभर में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है।
Ambala Coverage News: हरियाणा में विकली लॉक डाउन! पढ़िए पूरी खबर
हरियाणा सरकार ने आदेश निकालते हुए स्पष्ट कर दिया कि महामारी अर्ल्ट के अनुसार अब कई राहत के साथ लॉक डाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। सरकार ने कहा कि अब दुकानदार सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दुकानें खोल पाएंगे, लेकिन उन्हें आॅर्ड इवन फार्मूले को अभी भी मानना होगा। वहीं दूसरी तरफ मॉल को भी 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई है। सरकार ने होटल मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एलान किया है कि अब होटल संचालक भी रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक लोगों को बिठा सकते हैं तो वहीं रात के 10 बजे तक वह होम डिलीवरी दे सकते हैं। सरकार ने धार्मिक स्थानों को भी खोलते हुए एक समय में 21 से ज्यादा लोगों के एक साथ न होने की बात कही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी नियमों की पालना करना जरूरी होगा।
लगातार शादी समारोह में छूट की मांग उठ रही थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने कोर्ट मैरिज के लिए 21 लोगों तक होने के नियम बनाए हैं तो वहीं अन्य जगह 50 लोगों के साथ शादी की परमिशन दी है। इसके लिए जिला उपायुक्त से परमिशन लेनी होगी और साथ ही बारात निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यहां पर हम आपको बता दें कि इससे पहले केवल 11 लोगों की परमिशन का नियम था, लेकिन सरकार ने कोरोना मरीजों की संख्या को कम होते हुए देखकर यह बड़ी राहत दी है।