Today News: 15 अगस्त तक तहसीलों में रजिस्ट्रियां नहीं होगी, पढ़िए सरकार ने ऐसे क्यों दिए आदेश

आज दिल्ली में @BJP4India के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda जी से औपचारिक मुलाकात की और हरियाणा सरकार के विकास कार्यों समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। pic.twitter.com/OG0VoMdCja— Dushyant Chautala (@Dchautala) June 26, 2020

चंडीगढ़ (अंबाला कवरेज)। हरियाणा ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में 15 अगस्त तक तहसीलों में रजिस्ट्रियां नहीं होगी। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई। इस मामले को लेकर कोई तहसीलों में नियमों को ताक पर रखकर हुई रजिस्ट्रियों की बात कर रहा है तो कोई अपने तर्क देने में लगा है, जबकि सच यह है कि हरियाणा सरकार तहसीलों में नया सॉफ्टवेयर अपडेट करने में लगी है, ताकि ई रजिस्ट्री की शुरूआत हो सकें। यहां हम आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कुछ दिन पहले स्पष्ट किया था कि वह ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे जिसके माध्यम से जो व्यक्ति जहां रहता है वहीं पर रजिस्ट्री करवा सकता है। ये ही कारण है कि हरियाणा सरकार द्वारा 15 अगस्त तक हरियाणा की सभी तहसीलों में रजिस्ट्रियां नहीं होगी।

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हरियाणा के तहत घोषित / अधिसूचित, नगरपालिका सीमा, शहरी क्षेत्रों में स्थित भूमि के संबंध में उप-पंजीयक / संयुक्त उप-पंजीयक द्वारा भूमि के हस्तांतरण का कोई पंजीकरण 22.07.2020 से 05.08.2020 तक नहीं किया जाएगा। शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 और नियंत्रित क्षेत्र का विकास और नियमन पंजाब अनुसूचित सड़कों और नियंत्रित क्षेत्रों के तहत घोषित क्षेत्र, गैरकानूनी विकास अधिनियम, 1963 का प्रतिबंध, 3. भूमि के कार्यों के हस्तांतरण का कोई पंजीकरण उप-पंजीयक / संयुक्त उप द्वारा नहीं किया जाएगा। -रजिस्ट्रेट को शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि के संबंध में 22.07,2020 से 15.08.2020 तक, हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7-ए के तहत घोषित / अधिसूचित (समय-समय पर संशोधित) जहाँ जमाबंदी वर्तमान में ऑफ़लाइन है और वेब-हैरिस पर उपलब्ध नहीं है। ONUN 4. उपरोक्त स्टैंड से संबंधित सभी ई-नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं और उसी के संबंध में नई तारीखें संबंधित प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी। 5. जहाँ भी सफल ई-स्टैम्प चीलन (जीआरएन) का निर्माण किया गया है, थिसिस चालान / जीआरएन के लिए 30 दिनों का विस्तार दिया जाएगा, जिसकी 180 दिनों की वैधता 22.07.2020 से 17.08.2020 के बीच समाप्त होती है। 6. 22.07.2020 से पहले निष्पादित भूमि के हस्तांतरण के लिए खरीदार (ओं) और विक्रेता (विक्रेता) के बीच पंजीकृत बिक्री समझौतों को रखने वालों के अनुसार और उक्त समझौते की शर्तों और शर्तों के अनुसार, 22.07.2020 के बीच पंजीकृत होना था। 15.08.2020 तक, ऐसे कार्यों को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में लिखित रूप में संबंधित जिलों के रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के साथ ही उप-रजिस्ट्रार / संयुक्त उप-रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकती है।

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हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तहसीलों में ई-रजिस्ट्री के अवधारणा लागू करने के बाद अब राजस्व विभाग ने तहसीलों में मानव-हस्तक्षेप कम से कम हो इस कड़ी में केन्द्रीकृत रजिस्ट्री लागू करने के कार्य को आगे बढ़ाया है इससे एक तहसील में दस्तावेज जमा करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी तहसील से अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। उप-मुख्यमंत्री जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का कार्यभार भी है ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि 13 उप-तहसीलों में भू-रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा नहीं हुआ है जिसे तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलों में ई-रजिस्ट्री यह कार्य पूरा होने के साथ ही पूरे हरियाणा के भू-रिकॉर्ड का कार्य डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा।

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