ambala today news प्रधानमंत्री सवनिधि स्कीम के तहत प्रार्थियों को उपलब्ध करवायें स्कीम में सम्माहित सुविधाएं:डीसी

अम्बाला। डीसी अशोक कुमार शर्मा ने आज अपने कार्यालय में रेहड़ी फड़ी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित पीएम सवनिधि स्कीम (रेहड़ी/फड़ी वालों के लिए) के बारे सम्बध्ंिात अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए इस स्कीम का लाभ सम्बधिंत प्रार्थियों को समय रहते उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीसी अशोक कुमार शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि रेहड़ी फड़ी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम सवनिधि स्कीम चलाई गई है तथा प्रार्थी 31 मार्च 2022 तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वैंडरों (रेहड़ी/फड़ी) को प्रारम्भिक कार्य करने हेतु 10 हजार रूपये ऋ ण बिना गारंटी के प्रदान किया जाता है। यह ऋ ण समय पर/ समय से पहले वापिस करने पर 7 प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज सबसीडी दी जाती है।

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डीसी अशोक कुमार शर्मा  ने सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि वे बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें ताकि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सुगमता से मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्य के लिए सम्बधिंत प्रार्थी अपने नजदीक सीएससी सैन्टर में जाकर आनलाईन अपना फार्म भर सकता हैं ताकि उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो यह स्कीम क्रियान्वित की है उसका लाभ मिल सके। उन्होंने एलडीएम डी.के. गुप्ता को भी निर्देश दिये कि जितने भी पंजीकृत लाभार्थियों ने पीएम सवनिधि स्कीम के तहत ऑनलाईन आवेदन दिए हैं निर्धारित मापदंडों के तहत बैंक शाखाओं को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें स्वीकृति देना सुनिश्चित करें। इस कार्य के लिए बैंक शाखाओं को निर्देश भी जारी करें। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा जो अन्य प्रार्थी हैं उसे भी निर्धारित मापदण्डों के तहत इस योजना का लाभ दिलवाएं। इस मौके पर एसडीएम अम्बाला छावनी सुभाष चंद्र सिहाग, जिला परियोजना अधिकारी अनिल राणा, एलडीएम डीके गुप्ता, आरईपीएल कंपनी के प्रबंधक नीरज शर्मा के साथ अन्य संबधित अधिकारीगण मौजूद रहे।उल्लेखनीय है कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रार्थी के पास अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की कापी, वैंडिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

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