Ambala Coverage News: आरटीई के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा मुफ्त एडमिशन, चक्कर काटने को मजबूर अभिभावक, पढ़िए पूरा मामला

अंबाला कवरेज @ अमित अठवाल। हरियाणा शिक्षा नियमावली के रूल 134ए को समाप्त कर आरटीई लागू करने वाली हरियाणा सरकार आरटीई के तहत भी बच्चों को मुफ्त एडमिशन नहीं दिला पा रही। सरकार व विभाग की तरफ से जारी किए गए शैड्यूल के अनुसार 16 अप्रैल से लाभार्थी अपने एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में जाकर आरटीई के तहत आवेदन कर सकते थे, लेकिन स्कूल संचालकों ने यह कहकर अभिभावकों का आवेदन लेने से इंकार कर दिया कि इस संबंध में वह खुद ही स्पष्ट नहीं कि आखिर कैसे काम करना है तो वह कैसे फार्म ले सकते हैं। एचपीएससी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत मुंजाल ने कहा कि जब तक सरकार यह स्पष्ट नहीं करती कि आरटीई के तहत मुफ्त पढ़ाने पर कितनी रिइंसमेंट दी जाएगी, तब तक वह किसी भी बच्चे का आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे।

फिलहाल यह कहने में कोई गुरेज ने बिना तैयारी के सरकार ने आरटीई लागू कर दी, जिसके कारण अभिभावक कभी स्कूल तो कभी डीईओ आफिस के चक्कर काट रहे हैं। एचपीएससी के उपाध्यक्ष प्रशांत मुंजाल ने कहा कि सरकार ने आरटीई लागू कर दी है। हमारी सरकार ने गुजारिश है कि हमें बताए कि यह कैसे लागू की जानी है, ताकि न तो हम परेशान हो और न ही बच्चा परेशान हो। आज तक केवल एक लेटर जारी हुआ है। स्कूलों को यह नहीं पता कि बच्चे कैसे अलार्ट होंगे, बच्चे स्कूलों में आएंगे या फिर सरकार भेजेगी। स्कूलों को 134ए में जो दिक्कतें थी वह सभी दिक्कतें हैं। स्कूलों को रिइंबसमेंट कितनी मिलेंगे, कितने समय में मिलेंगे। आरटीई लागू हो गई है, लेकिन अधर में लटकी है।

एचपीएससी के उपाध्यक्ष प्रशांत मुंजाल ने कहा कि स्कूलों ने 134ए का भी विरोध केवल रिइंबसमेंट नहीं मिलने पर किया था। उन्होंने कहा कि समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा था। इसी कारण स्कूलों को कोर्ट जाना पड़ा, इसी कारण से कोर्ट से स्कूलों को स्टे मिला और सरकार को रूल 134ए खत्म करना पड़ा। आरटीई के तहत नेबरहुड की पहचान स्कूल संचालक कैसे करें। जब स्कूल संचालकों के सवालों का जवाब मिलेगा, तभी तो एडमिशन कर पाएंगे।
सरकार द्वारा शैड्यूल जारी कर दिए जाने के सवाल पर पर प्रशांत मुंजाल ने कहा कि अभी स्कूल संचालक किसी का कोई फार्म नही ले रहे। सरकार व शिक्षा विभाग के अधिकारी स्पष्ट करेंगे कि आखिर यह कैसे लागू किया जाएगा। जो स्कूल संचालकों की दिक्कत है उसपर चर्चा करें। प्रशांत ने फिर कहा कि सरकार रिइंबसमेंट बताए कि कितनी दी जाएगी और जब तक यह नहीं बताया जाता तब तक कोई फार्म नहीं लिया जाएगा।

डीईईओ अनुप कुमार ने कहा किस्कूल संचालकों को आरटीई के तहत 16 तारीख से स्कूलों में फार्म जमा करवाएं जाएंगे। डीईईओ ने कहा कि जो स्कूल संचालकों ने अभी तक सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बीईओ को पूरी तरह अधिकार है कार्रवाई करने का। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने आरटीई के तहत सरकारी स्कूलों को नेबरहुड निर्धारित किए हुए हैं, निश्चिततौर पर उस समय प्राइवेट स्कूलों को चिह्नित किया गया होगा।

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