अमित कुमार
अंबाला कवरेज@ अंबाला। आयुक्त नगर निगम सचिन गुप्ता आई0ए0एस0 द्वारा नगर निगम अम्बाला शहर के अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में नगर निगम आयुक्त द्वारा मुख्य सफाई निरीक्षक अम्बाला शहर को निर्देश दिये गये कि सफाई व्यवस्था को जल्द सें जल्द दुरूस्त किया जाएं। डोर टू डोर की गाडियो को समय पर चलाया जाए व इनकी संख्या बढाई जाए। कूडे के उठान के लिए अम्बाला शहर में कमेटियो का गठन किया जाए। जोकि शहर से वार्डवाईस यह रिपोर्ट देगी कि हर घर से कूडा उठाया जा रहा है या नही। आयुक्त नगर निगम द्वारा सफाई बारें सख्त आदेश दिये गये है कि शहर से कूडा डालने के सभी छोटे प्वाईट जहा पर कूडा गिराया जाता है वह खत्म किये जायें। अम्बाला शहर में जो व्यक्ति कूडा गिराता/फैलाता पाया गया उसका चालान काटा जायेगा। मुख्य सफाई निरीक्षक को चालान काटने के आदेश दिये गयें। उनका कहना है कि हमारा मुख्य उदेश्य अम्बाला शहर से गंदगी को पूरी तरह से दूर करना हैं। अम्बाला शहर से आवारा पषुओं को गऊशालाओं में भेजा जायें व शहर में चल रही डेयरी संचालकों कों गोबर नालियों में न बहायें इस बारें नोटिस जारी किया जायें। मृत पशुओं के लिए टैंडर लगाया जायें व सीटी पीटी के तहत व अम्बाला षहर में षौचालय बनाये जायें। सभी मैरिज पैलसों को कूडा न डालने बारे नोटिस जारी किये जाये। आयुक्त नगर निगम अम्बाला शहर वासियों से अपील की गई है कि वह कूडे को नालियों में न डालें। सीवरेज में कनैक्षन करवायें। अपने घर का कूडा कर्कट डस्टबीन में इकटठा करके नगर निगम द्वारा चलाई गई डोर टू डोर गाडी में ही डालें। अगर किसी व्यक्ति को कूडा डालने व लाईट, प्रोपर्टी टैक्स बिल, इत्यादि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसके लिए हमनें व्हाटसएप न0 8146335133 जारी किया है। जोकि निर्धारित समय के अनुसार सफाई, लाईट, इत्यादि सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करवायेगा। आप लोग इस व्हाटसएप न0 को अपने फोन में सेव करके चेट बोर्ड के माध्यम से सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
सम्पति करदाताओं को 100 नोटिस किए जारी
आयुक्त नगर निगम द्वारा सम्पति कर शाखा की मीटिंग ली गई। सम्पति कर शाखा द्वारा शहर के सम्पति करदाताओं को 100 नोटिस जारी किये गये हैं। सम्पतिकर शाखा को सम्पति कर की वसूली करने के लिए 1 कमेटी का गठन किया गया हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर किसी सम्पति कर दाता को अपनी सम्पति कर बारें कोई आपति है तो वह नगर निगम की टैक्स शाखा के कार्यालय में अपनी सम्पति के दस्तावेजो के आधार पर सम्बन्धित त्रुटियों को ठीक करवा सकता हैं। अन्यथा 7 दिन के बाद उक्त सम्पति को नगर निगम कार्यालय की टीम द्वारा सील कर दिया जायेगा।