दिव्यांग व्यक्तियों को डाक मतदान की सुविधा प्रदान की गई: ज्योति कौशल

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अंबाला। डॉक्टर एडवोकेट ज्योति कौशल ने जारी प्रेस ब्यान में बताया कि अक्टूबर 2019 में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने डाक द्वारा मतदान के लिए प्रावधानों में परिवर्तन किया, जिसके बाद 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक एवं दिव्यांग व्यक्तियों को डाक मतदान की सुविधा प्रदान की गई। पूर्व में ये सुविधा सैनिकों एवं विदेशों में काम करने वाले राजनयिकों को ही उपलब्ध थी। अब इन प्रावधानों में पुन: परिवर्तन करते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने आयु में कटौती करते हुए ये सुविधा आम चुनावों एवं उप-चुनावों में मतदान के लिए पंजीकृत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले योग्य मतदाताओं को प्रदान करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही, कोविड-19 को देखते हुए ये प्रावधान भी किया गया है कि संभावित एवं प्रमाणित कोविड-19 रोगियों को भी यह सुविधा मिलेगी जो गृह क्वारेंटीन या सांस्थागत क्वारेंटीन में हैं।

परन्तु ये सुविधा सिर्फ उन्ही लोगों को मिलेगी, जिनकी जांच सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त अस्पताल में हुई है। इन व्यक्तियों को पोस्टल बैलट से वोट डालने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक फॉर्म भरना होगा एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगा। ज्योति कौशल ने बताया कि इन प्रावधानों से वरिष्ठ नागरिको एवं दिव्यांग जनों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने में सुविधा होगी। स्थानीय चुनावो में भी योग्य वरिष्ठ नागरिक , दिव्यांग और कोविड-19 प्रभावित योग्य मतदाता पोस्टल बैलट से अपना वोट डाल सकेंगे। बिहार में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमे यह नए नियम सर्वप्रथम लागू होंगे।

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