चंडीगढ़- हरियाणा में बरोदा विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर, 2020 को होने वाले मतदान के मद्देनजर पूरे विधानसभा क्षेत्र व इसके साथ लगते 3 किलोमीटर के इलाके में ‘ड्राइ डे’ घोषित किया गया है। हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37 (10) के प्रावधानों के अनुपालन में और आबकारी नीति, 2020-21 के खंड 2.13.1 के अनुसार 1 नवंबर, 2020 को सांय 6 बजे से लेकर 3 नवंबर, 2020 को मतदान की समाप्ति के लिए निहित समय यानी सांय 6:00 बजे तक विधानसभा क्षेत्र व इसके साथ लगते 3 किलोमीटर के इलाके में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ambala today news आदेश हुए जारी, इस विधानसभा सहित तीन किलोमीटर के दायरे में नहीं छलका सकेंगे जाम,
इसके अलावा, मतगणना वाले दिन यानी 10 नवंबर, 2020 को भी मतगणना समाप्त होने तक यह आदेश लागू रहेंगे।बिना लाइसेंस के परिसर में शराब रखने और भंडारण के संबंध में आबकारी कानूनों में निर्धारित प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर निगरानी रखी जा सके। ambala today news आदेश हुए जारी, इस विधानसभा सहित तीन किलोमीटर के दायरे में नहीं छलका सकेंगे जाम,